आगरा २६ मई ।
आगरा की एसीजेएम-5 अदालत ने चेक डिसऑनर के एक मामले में श्रीमती अंजू मोहन, निवासी नगला पदी, थाना न्यू आगरा को तलब करने का आदेश दिया है।
यह मामला ब्रह्मजीत कुमार, निवासी परशुराम गली, गोकुलपुरा, थाना लोहामंडी, जिला आगरा ने अपने अधिवक्ताओं राजेश यादव और अदिति यादव के माध्यम से दायर किया है।
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वादी ब्रह्मजीत कुमार ने आरोप लगाया है कि उनके और आरोपी महिला अंजू मोहन के बीच पारिवारिक संबंध थे। अंजू मोहन ने 25 जनवरी 2024 को उनसे 60 हजार रुपये उधार लिए थे और छह महीने में वापस करने का वादा किया था।
समय-सीमा समाप्त होने पर, जब ब्रह्मजीत कुमार ने पैसों की वापसी के लिए तगादा किया, तो अंजू मोहन ने उन्हें एक चेक दिया। हालांकि, जब यह चेक भुगतान के लिए बैंक में प्रस्तुत किया गया, तो वह डिसऑनर हो गया।
मामले की सुनवाई के बाद, एसीजेएम-5 माननीय पंकज कुमार ने आरोपी श्रीमती अंजू मोहन को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
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