आगरा 30 अगस्त ।
चाकू से गोद हत्या कर लाश को एत्मादपुर के तालाब में फेंक सबूत नष्ट करने के मामले में आरोपित मृतक के पुत्र मुबीन, पत्नी श्रीमती चांदनी एवं पुत्र के दोस्त अभिनव कुलश्रेष्ठ को पर्याप्त सबूत के अभाव में एडीजे 21 माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव ने बरी करने के आदेश दियें हैं।
थाना ताजगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा समीउद्दीन ने थाने पर 29 मई 2016 को तहरीर दें, कथन किया कि उसका छोटा भाई हाजी मुईनुद्दीन पिछले 24 वर्ष से ताज नगरी फेस 1 में अपनी पत्नी एवं बच्चों के साथ रहता था।
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उसका चप्पल, सैंडिल का कारखाना मंटोला में था, कई दिन से भाई के अपने कारखाने में नहीँ आने पर वादी ने जानकारी की तो भाई की पत्नी श्रीमती चांदनी नें बताया कि उसका भाई 17 जून 2016 को बेंगलुरु जाने कि कह घर से गयें थे लेकिन 29 जून 2016 को एत्मादपुर कस्बें के तालाब में वादी के भाई की लाश मिली, वादी के भाई की चाकू से गोद कर हत्या की गई थी।
वादी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के दौरान वादी के भाई की हत्या मे उसकी पत्नी पुत्र एवं उसके दोस्त को हिरासत में ले जेल भेजा था।
उक्त मुकदमें में वादी मुकदमा, मृतक की पुत्री सहित 8 गवाहों को अदालत में पेश किया गया।
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स्वतंत्र गवाह के अभाव, गवाहों के बयानों से मामलें की पुष्टि नही होने के कारण एडीजे 21 माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव ने आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये ।
आरोपियों की तरफ से मुकदमें की पैरवी विमल बघेल, विनोद राजपूत, एवं आकाश कुशवाह द्वारा की गई।