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देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि कोई भी सामाजिक समूह ‘मेहतर वर्ग’ के रूप में पैदा नहीं हुआ, यह धारणा कि कुछ व्यवसाय ‘अपमानजनक’ हैं, अस्पृश्यता का पहलू है

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आगरा / नई दिल्ली 04 अक्टूबर।

सुप्रीम कोर्ट ने सुकन्या शांता बनाम भारत संघ मामले की सुनवाई करते हुए जेल मैनुअल/नियमों के प्रावधानों पर प्रकाश डाला, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत निषिद्ध अस्पृश्यता को फिर से स्थापित करते हैं।

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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने ऐसे प्रावधानों के खिलाफ फैसला सुनाया, जो जाति व्यवस्था की धारणाओं के आधार पर जाति-आधारित कार्य सौंपने को बढ़ावा देते हैं कि कुछ जातियों को अशुद्ध या गंदा माना जाने वाला काम करना चाहिए। जबकि, कुछ जातियों को खाना पकाने जैसे कामों के लिए उपयुक्त माना जाता है।

इसमें कहा गया:

“जाति प्रथाओं या पूर्वाग्रहों की जांच करने से इनकार करना ऐसी प्रथाओं को मजबूत करने के बराबर है। यदि ऐसी प्रथाएं हाशिए पर पड़ी जातियों के उत्पीड़न पर आधारित हैं तो ऐसी प्रथाओं को अछूता नहीं छोड़ा जा सकता। संविधान जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को समाप्त करने का आदेश देता है। यह प्रावधान कि भोजन “उपयुक्त जाति” द्वारा पकाया जाएगा, अस्पृश्यता की धारणाओं को दर्शाता है, जहां कुछ जातियों को खाना पकाने या रसोई के काम को संभालने के लिए उपयुक्त माना जाता है, जबकि अन्य को नहीं। इसके अलावा, जाति के आधार पर काम का विभाजन संविधान के तहत निषिद्ध अस्पृश्यता की प्रथा है।”

यह अवलोकन ऐतिहासिक निर्णय में किया गया, जिसमें कहा गया कि जेलों में जाति-आधारित अलगाव अवैध और असंवैधानिक है। न्यायालय द्वारा उजागर किए गए कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं:

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उत्तर प्रदेश मैनुअल के नियम 289 (जी) में प्रावधान है: “साधारण कारावास की सजा पाने वाले दोषी को, अपमानजनक या निम्न चरित्र के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नहीं कहा जाएगा, जब तक कि वह ऐसे वर्ग या समुदाय से संबंधित न हो जो ऐसे कर्तव्यों का पालन करने के लिए अभ्यस्त हो; लेकिन उसे अपने इस्तेमाल के लिए पानी लाने की आवश्यकता हो सकती है, बशर्ते वह समाज के उस वर्ग से संबंधित हो जिसके सदस्य अपने घरों में ऐसे काम करने के आदी हैं।”

नियम 158 में कहा गया: “सफाई कार्य पर दोषियों को छूट – जेल में अच्छे काम और आचरण के अधीन, जेलों में सफाईकर्मी के रूप में काम करने वाले सफाईकर्मी वर्ग के दोषियों को।”

पश्चिम बंगाल मैनुअल के नियम 694 में प्रावधान है: “कैदियों की वास्तविक धार्मिक प्रथाओं या जातिगत पूर्वाग्रहों में हस्तक्षेप से बचा जाना चाहिए।”

नियम 741 में कहा गया: “खाना पकाने और उसे जेल अधिकारी की देखरेख में उपयुक्त जाति के कैदी-रसोइयों द्वारा कोठरियों तक ले जाने का काम किया जाएगा।”

नियम 793 में प्रावधान है: “नाई को ए श्रेणी का होना चाहिए। सफाईकर्मियों को मेथर या हरि जाति से चुना जाना चाहिए। साथ ही चांडाल या अन्य जातियों से भी, यदि जिले की प्रथा के अनुसार वे मुक्त होने पर समान कार्य करते हैं, या किसी भी जाति से यदि कैदी स्वेच्छा से काम करने के लिए तैयार हो।”

नियम 1117 में कहा गया: “जेल में कोई भी कैदी जो इतनी ऊंची जाति का है कि वह मौजूदा रसोइयों द्वारा पकाया गया खाना नहीं खा सकता है, उसे रसोइया नियुक्त किया जाएगा। उसे सभी पुरुषों के लिए खाना बनाने को कहा जाएगा।”

मध्य प्रदेश मैनुअल के नियम 36 में कहा गया: “जब शौचालय परेड की जा रही हो तो प्रत्येक शौचालय से जुड़े मेहतर मौजूद रहेंगे। दोषी पर्यवेक्षक का ध्यान उस कैदी की ओर आकर्षित करेंगे जो अपने मल को सूखी मिट्टी से नहीं ढकता है। मेहतर छोटे पात्र की सामग्री को बड़े लोहे के ड्रमों में खाली कर देंगे। उन्हें साफ करने के बाद पात्र को शौचालय में वापस रख देंगे।”

हिमाचल प्रदेश मैनुअल के नियम 26.69 में कहा गया, “यदि सफाई कार्य के लिए उपयुक्त जाति की कोई महिला नहीं है, तो वेतनभोगी सफाईकर्मियों को वार्डर के प्रभार में और पैराग्राफ 214 में निर्धारित शर्तों के तहत बाड़े में ले जाया जाएगा।”

कोर्ट ने माना कि यह धारणा कि किसी व्यवसाय को “अपमानजनक या नीच” माना जाता है, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का एक पहलू है।

इसने कहा:

“यह धारणा कि किसी व्यवसाय को “अपमानजनक या नीच” माना जाता है, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता का पहलू है। जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर विशिष्ट समुदायों को कुछ कार्य सौंपती है, जिसमें सबसे निचली जातियों को अशुद्ध या गंदे माने जाने वाले कार्यों में लगाया जाता है, जैसे कि हाथ से मैला ढोना, सफाई करना और शारीरिक श्रम के अन्य रूप। ऐसे समुदाय से संबंधित व्यक्ति का नीच काम करने का आदी होना जाति व्यवस्था का आदेश है।”

न्यायालय ने कहा कि ‘मेहतर वर्ग’ का उल्लेख जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता की प्रथा है।

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इसने कहा:

“कोई भी सामाजिक समूह “मेहतर वर्ग” के रूप में पैदा नहीं होता। उन्हें कुछ ऐसे काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिन्हें जन्म-आधारित शुद्धता और प्रदूषण की धारणाओं के आधार पर ‘नीच’ और प्रदूषणकारी माना जाता है।”

इसमें आगे कहा गया:

“जेल मैनुअल में नाई का काम खास जाति के लोगों को दिया जाता है, जबकि झाड़ू लगाने का काम मेहतर/हरि/चांडाल या इसी तरह की जातियों को दिया जाता है। यह भी प्रावधान है कि काम “रवैये के आधार पर और जहां तक संभव हो, उसकी पिछली आदतों को ध्यान में रखते हुए” दिया जाएगा। यह जाति-आधारित काम का आवंटन है, जो जाति व्यवस्था की धारणाओं पर आधारित है कि कुछ जातियों को “झाडू लगाने” का काम करना है। यह नियम कि एक उच्च जाति के कैदी को अन्य जातियों द्वारा पकाए गए भोजन को अस्वीकार करने की अनुमति दी जानी चाहिए, राज्य अधिकारियों द्वारा अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था को कानूनी मंजूरी है।”

न्यायालय ने कुछ समुदायों की ‘आदतों’ से संबंधित प्रावधानों के अन्य सेट पर भी सवाल उठाया।

उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश मैनुअल के नियम 440 में कहा गया:

“सफाई कार्य सहित जेल के कार्य अधीक्षक के विवेक पर कैदी की क्षमता, उसकी शिक्षा, बुद्धिमत्ता और दृष्टिकोण तथा जहां तक संभव हो, उसकी पिछली आदतों को ध्यान में रखते हुए आवंटित किए जाएँगे।”

ओडिशा मैनुअल के नियम 784 में कहा गया,

“ऐसे कैदी जो भागने की प्रबल प्रवृत्ति दिखाते हैं या होने की संभावना रखते हैं या जो घुमंतू या आपराधिक जनजाति के सदस्य हैं, भले ही वे पात्र हों, उन्हें बाहरी कार्य पर नहीं लगाया जाएगा।”

केरल मैनुअल के नियम 201 में “आदतन अपराधियों” को इस प्रकार परिभाषित किया गया:

“(1) कोई भी व्यक्ति जो भारतीय दंड संहिता के अध्याय XII, XVII और XVIII के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया हो, जिसके वर्तमान मामले के तथ्य यह दर्शाते हैं कि वह आदतन लुटेरा, घर तोड़ने वाला, डाकू, चोर या चोरी की संपत्ति प्राप्त करने वाला है या वह आदतन जबरन वसूली, धोखाधड़ी, नकली सिक्के, करेंसी नोट या स्टांप या जालसाजी करता है”; “(4) कोई भी व्यक्ति जो ऊपर (i) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध का दोषी पाया गया हो, जब मामले के तथ्यों से यह प्रतीत होता है, भले ही कोई पिछली सजा साबित न हुई हो कि वह आदतन डकैतों, चोरों या दासों या चोरी की संपत्ति के व्यापारी के गिरोह का सदस्य है”; “(5) सरकार के विवेक के अधीन आपराधिक जनजाति का कोई भी व्यक्ति।”

इसने माना है कि “भटकने वाली जनजातियों” या “आपराधिक जनजातियों” के लोगों में “भागने की प्रबल प्रवृत्ति” या “आदत” से चोरी करने की आदत वाले प्रावधान एक रूढ़ि को दर्शाते हैं जिसकी जड़ें औपनिवेशिक जातिवादी व्यवस्था में हैं।

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इसने कहा:

“ये रूढ़ि न केवल पूरे समुदायों को अपराधी बनाती हैं बल्कि जाति-आधारित पूर्वाग्रहों को भी मजबूत करती हैं। वे अस्पृश्यता के एक रूप से मिलते-जुलते हैं, क्योंकि वे पहचान के आधार पर विशिष्ट समूहों को कुछ नकारात्मक लक्षण प्रदान करते हैं, जिससे उनका हाशिए पर रहना और बहिष्कार होता है।

उन्हें “जन्म से अपराधी” के रूप में चिह्नित करके कानून ने इन जनजातियों के बारे में एक पूर्वाग्रही दृष्टिकोण को संस्थागत बना दिया, उन्हें स्वाभाविक रूप से बेईमान और चोरी करने वाला माना। यह रूढ़ि – अस्पृश्यता के तत्वों को प्रतिध्वनित करती है – उनकी मानवता को नकारात्मक लक्षणों के एक समूह में बदल देती है। मुख्यधारा के समाज से उनके बहिष्कार को बनाए रखती है।

एक बार आपराधिक जनजाति का लेबल लगने के बाद इन समुदायों के व्यक्तियों को रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं में व्यवस्थित भेदभाव का सामना करना पड़ा। इन लेबलों से जुड़ा कलंक कानूनी ढाँचों से आगे बढ़ गया और सामाजिक चेतना का हिस्सा बन गया।”

इसने यह भी माना कि कुछ प्रावधान जो “गैर-आदतन” कैदी को “सामाजिक स्थिति” और “जीवन की आदत… बेहतर जीवन जीने के आदी” के आधार पर परिभाषित करते हैं, वह एक और जाति-आधारित निर्माण है।

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला:

“सामाजिक स्थिति का यह पदानुक्रमित दृष्टिकोण जाति-आधारित श्रम और नैतिकता के विभाजन को बढ़ावा देता है, जो लंबे समय से भारतीय समाज में व्याप्त है। जबकि उच्च जातियों या वर्गों के लोगों को परिष्कृत और अधिक उदार उपचार के योग्य माना जाता था (यहां तक कि औपनिवेशिक आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर भी), निचली जातियों या हाशिए के समुदायों के लोगों को आपराधिकता या अनैतिकता की ओर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता था। यह न केवल एक अन्याय था बल्कि मौजूदा सत्ता संरचनाओं को भी मजबूत करता था, यह सुनिश्चित करता था कि हाशिए के समूह गरीबी और भेदभाव के चक्र में फंस गए, जो उनके सामने आने वाले कलंक से पार पाने में असमर्थ थे।”

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साभार: लाइव लॉ

विवेक कुमार जैन
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