किशोरी के अपहरण, दुराचार, पॉक्सो एक्ट के आरोपी को 10 वर्ष कैद

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
अपहरण में सहयोग पर मां एवं बहन को भी तीन वर्ष कैद की सज़ा, 44 हज़ार का अर्थदंड भी करना होगा अदा

आगरा 27 जनवरी ।

किशोरी के अपहरण, दुराचार एवं पॉक्सो एक्ट में आरोपित शिवा निषाद पुत्र स्व. ब्रज भूषण निवासी प्रकाश नगर, थाना एत्माद्दोला, जिला आगरा को दोषी पातें हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने 10 वर्ष कैद से दंडित किया है ।

अदालत ने किशोरी के अपहरण में सहयोगी की भूमिका निभाने पर आरोपी की मां मीरा एवं बहन नीतू को 3 वर्ष की कैद से दंडित किया। अदालत ने सभी पर 44 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया।

थाना एत्माद्दोला में दर्ज मामले के अनुसार वादी की अवयस्क पुत्री बेलन गंज स्थित इंटर कालेज की छात्रा थी। 11 नवम्बर 2017 को वह अपनी छोटी बहन कें साथ सुबह 8 बजे पेपर देने स्कूल गई थी। वापसी में 12 बजें करीब रास्ते में उनके मकान में पूर्व में रहें किरायेदार शिवा निषाद उसकी बहन एवं मां ने दोनों पुत्रियों को बात करने के लिये रोक लिया।

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उसी रात्रि आरोपी गण वादी की पुत्री को बाजार से खरीददारी करने के नाम पर अपने साथ ले गये।देर तक वापस नहीं आने पर वादी आरोपियों के घर गया, परन्तु वह वहाँ नहीँ मिले। घटना कें दस दिन बाद वादी की पुत्री घर आई। पुलिस ने वादी की पुत्री को चिकित्सीय परीक्षण उपरांत उसे बयान हेतु मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा, पीड़िता उसकीं मां सहित सात गवाह अदालत में पेश किये।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय परवेज अख्तर ने विशेष अभियोजन अधिकारी माधव शर्मा के तर्क पर आरोपी शिवा निषाद को दोषी पाते हुये दस वर्ष कैद उसकीं मां मीरा एवं बहन नीतू को आरोपी के कृत्य में सहयोग पर तीन वर्ष कैद से दंडित किया। अदालत ने सभी आरोपियों पर 44 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया।

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विवेक कुमार जैन
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