सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिफ्ट डीड में बिना पारिश्रमिक के स्थायी सेवा की शर्त जबरन श्रम और असंवैधानिक
आगरा /नई दिल्ली 12 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक उपहार विलेख जो बिना किसी पारिश्रमिक के निरंतर सेवा प्रदान करने पर वातानुकूलित है, वह “बेगार” या जबरन श्रम, यहां तक कि दासता के बराबर होगा और इसलिए यह न केवल गलत या अवैध है बल्कि असंवैधानिक भी है। जस्टिस सुधांशु धूलिया […]
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