सुप्रीम कोर्ट ने भाई-भतीजावाद के दावे पर वकील को लगाई फटकार, पूछा बताएँ कितने जजों के बच्चों को बनाया गया सीनियर ?

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शीर्ष अदालत दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में 70 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर कर रही थी सुनवाई

आगरा /नई दिल्ली 03 जनवरी ।

सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को एक वकील की इस बात के लिए आलोचना की कि उसने यह आरोप लगाया था कि न्यायाधीशों के रिश्तेदारों को अदालतों द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया जा रहा है।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुम्परा और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में 70 वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किए जाने के फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी।

न्यायालय ने याचिका में लगाए गए आरोपों पर सवाल उठाते हुए पूछा,

“आप कितने न्यायाधीशों के नाम बता सकते हैं, जिनके वंशजों को वरिष्ठ बनाया गया है ?”

अधिवक्ता नेदुम्परा ने जवाब में कहा कि उन्होंने अपने दावे के समर्थन में एक चार्ट प्रस्तुत किया है।

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हालांकि, न्यायालय इस प्रस्तुतिकरण से सहमत नहीं था और याचिका से आरोपों को हटाने में विफल रहने की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी दी।

न्यायालय ने कहा,

“हम आपको याचिका में संशोधन करने की स्वतंत्रता देंगे और यदि इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो हम तदनुसार कदम उठाएंगे।”

जब नेदुम्परा ने प्रस्तुत किया कि बार न्यायाधीशों से डरता है, तो न्यायालय ने तर्कों की लाइन पर आपत्ति जताई।

न्यायमूर्ति गवई ने टिप्पणी की,

“यह कानून की अदालत है और भाषण देने के लिए बॉम्बे का आज़ाद मैदान नहीं है। कानूनी तर्क दें, गैलरी के लिए नहीं।”

अंततः, न्यायालय ने वकील को दलीलों पर विचार करने और विचार करने के लिए समय दिया कि क्या उन्हें हटाने की आवश्यकता है ?

उन्होंने चेतावनी दी,

“ऐसी याचिका पर हस्ताक्षर करने वाला वकील भी अवमानना का दोषी है।”

दिल्ली उच्च न्यायालय में वकीलों की हाल ही में नियुक्ति शुरू से ही विवादों में रही है, स्थायी समिति के एक सदस्य ने इस दावे पर इस्तीफा दे दिया कि अंतिम सूची उनकी सहमति के बिना तैयार की गई थी।

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पैनल में दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि वरिष्ठ अधिवक्ता सुधीर नंदराजोग ने अंतिम सूची पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, जिसे विचार-विमर्श के लिए पूर्ण न्यायालय में भेजा गया था, क्योंकि वे दो दिनों से मध्यस्थता में व्यस्त थे।

यह भी दावा किया गया कि मूल सूची के साथ छेड़छाड़ की गई थी।

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साभार: बार & बेंच

विवेक कुमार जैन
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