सर्वोच्च अदालत राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण को लेकर सख्त, दिए कड़े निर्देश

उच्चतम न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा/ नई दिल्ली 28 अगस्त।

सर्वोच्च न्यायालय में मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार को इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए टीम गठित करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से एक पोर्टल बनाने को भी कहा है जिसमें आम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण की शिकायतें कर सकें।

 

Also Read – कानून आजतक में शीघ्र ही देखिए..….

टोल फ्री नंबर भी जारी करने का आदेश

राजमार्गों पर अतिक्रमण के मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने पोर्टल का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश देने के अलावा सरकार से एक टोल फ्री नंबर भी जारी करने को कहा है जिस पर लोग राजमार्गों पर हुए अतिक्रमण की शिकायत कर सकें। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार से 30 सितंबर तक इन निर्देशों पर अमल करने को कहा है।

कार्रवाई के आंकड़े कोर्ट में पेश करने का निर्देश

इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय से कहा है कि वह 18 मार्च 2020 के सर्कुलर के मुताबिक की गई कार्रवाई के आंकड़े अदालत में पेश करे।

जस्टिस अभय.एस. ओक और जस्टिस ऑग्स्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया है।

स्टेट हाईवे को लेकर भी आएगा आदेश

Also Read – न्यायिक वेतन आयोग का अनुपालन करने वाले कई राज्यों के खिलाफ सर्वोच्च अदालत ने मामले बंद किए, अन्य को गैर-अनुपालन के लिए तलब किया

मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा है

कि उसने फिलहाल ये आदेश राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए दिया है और आगे की सुनवाई के दौरान वह राज्य सरकार यानी स्टेट हाईवे के राजमार्गों पर भी आदेश जारी करेगा।

अब इस मामले पर अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी।

 

Source Link

विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *