विशेष अदालत में चल रहे केस में उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक, शिकायतकर्ता को नोटिस, जवाब तलब।
आगरा/प्रयागराज 4 सितंबर।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलंदशहर के सांसद डा भोला सिंह, सिकंदराबाद के विधायक लक्ष्मी राज सिंह व हिमांशु मित्तल के विरूद्ध विशेष अदालत में चल रहे आपराधिक केस में बड़ी राहत दी है।
कोर्ट ने शिकायतकर्ता पवन कुमार को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है और तब तक याचियों के विरुद्ध किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
याचिका की अगली सुनवाई 22अक्टूबर को होगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने डा भोला सिंह व दो अन्य की याचिका पर दिया है।
याचीगण का कहना है कि उनके खिलाफ अनूपशहर, बुलंदशहर में भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 152, 323, 353, 427, 506 एवं लोक संपत्ति क्षति निवारण कानून की धारा 3के तहत एफआईआर दर्ज की गई।
पुलिस ने विवेचना कर अंतिम रिपोर्ट दाखिल की। किंतु मजिस्ट्रेट ने पुलिस को पुनः विवेचना का आदेश दिया। दुबारा विवेचना के बाद पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट दाखिल की।
शिकायतकर्ता की आपत्ति पर संज्ञान लेकर विशेष अदालत ने याचीगण को 6 अगस्त 24 को सम्मन जारी किया है।
जिसे बी एन एस एस की धारा 528 के तहत चुनौती देते हुए केस कार्यवाही रद करने की मांग की गई है।
कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और विपक्षियों से जवाब तलब किया है।
Also Read – बेसिक स्कूलों में छात्राओं को जूडो, कराटे, ताइक्वांडो कोर्स अनिवार्य करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज
- एक महिला के दो पिता, शैक्षिक प्रमाणपत्रों में भी दो जन्म तिथि, अदालत के आदेश पर महिला सहित सात के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं अन्य धारा में दर्ज हुआ मुकदमा - April 19, 2025
- परिवार न्यायालय आगरा ने पति द्वारा प्रस्तुत याचिका स्वीकृत कर विवाह विच्छेद के दियें आदेश, पत्नी ने अदालत मे नहीं किया अपना पक्ष प्रस्तुत - April 19, 2025
- कक्षा 8 के छात्र 16 वर्षीय किशोर की हत्या एवं लूट के आरोपी समुचित साक्ष्य के अभाव में बरी - April 19, 2025