आगरा में राणा सांगा केस की सिविल रिवीजन याचिका स्वीकार, अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को

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आगरा।

आगरा में चल रहे राणा सांगा केस में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। माननीय जिला जज न्यायालय ने इस मामले में दायर की गई सिविल रिवीजन याचिका को स्वीकार कर लिया है।

अब इस केस की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को एमपी-एमएलए कोर्ट, एडीजे-19 माननीय लोकेश कुमार की अदालत में होगी।

वादी पक्ष के अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि 11 जुलाई को सुनवाई के दौरान उन्होंने वाद को एक प्रतिनिधि वाद (Representative Suit) के रूप में चलाने के लिए आदेश 1 नियम 8 सीपीसी के तहत एक आवेदन दिया था। इस आवेदन पर सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की गई थी।

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हालांकि, 22 जुलाई को माननीय सिविल जज (सी.डि.) माननीय शारिब अली ने वादी पक्ष को बिना सुने ही इस आवेदन को खारिज कर दिया और वाद की कार्यवाही को समाप्त कर दिया था।

इस फैसले से असंतुष्ट होकर, वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने माननीय जिला जज न्यायालय में एक सिविल रिवीजन याचिका दायर की थी।

न्यायालय ने इस याचिका को स्वीकार करते हुए इसे सुनवाई के लिए एडमिट कर लिया है।

इसके साथ ही, जिला जज महोदय ने इस रिवीजन याचिका को एमपी-एमएलए कोर्ट, एडीजे-19 में स्थानांतरित कर दिया है, जहां 13 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी।

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विवेक कुमार जैन
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