किसी सिविल सेवक को निलम्बित करने की शक्ति के दुरुपयोग की निंदा की
आगरा /जयपुर 2 सितंबर।
अशोक सिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले में सुनवाई के उपरांत राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के तहत किसी सिविल सेवक को निलम्बित करने की शक्ति का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा सावधानी एवं सतर्कता के साथ, इसकी आवश्यकता पर विचार करने तथा इसके पीछे के कारणों को दर्ज करने के पश्चात ही किया जाएगा।
न्यायालय ने माना कि किसी सिविल सेवक को बिना कारण दर्ज किए, केवल परिपत्रों में निर्देश देकर, या मौखिक रूप से, या कलम से निलंबित करना, शक्ति का गलत प्रयोग है।
जस्टिस विनीत कुमार माथुर की पीठ ने याचिकाकर्ता रेंज वन अधिकारी के विरुद्ध निलम्बन आदेश को निरस्त कर दिया, जिसे संबंधित सरकारी विभाग तथा ग्रामीणों के बीच सहमति से हुए समझौता विलेख के अनुसार, बिना किसी विवेक के निलम्बित किया गया था, ताकि ग्रामीणों की पीड़ा को शांत किया जा सके।
न्यायालय ने कहा
कि किसी सरकारी सेवक के अनुचित निलम्बन से न केवल नियोक्ता को सरकारी सेवक की सेवाओं का उपयोग करने से वंचित होना पड़ता है, बल्कि निर्वाह भत्ते के भुगतान के रूप में सार्वजनिक कोष पर भी बोझ पड़ता है।
याचिकाकर्ता एक रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर था, जिसने अपने रेंज क्षेत्र में हिरणों के शिकार के संबंध में कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इस घटना के कारण क्षेत्र में आंदोलन हुआ और ग्रामीणों को शांत करने के लिए कुछ राजस्व अधिकारियों ने समझौता किया, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता को निलंबित किया जाना था।
संबंधित सरकारी विभाग को समझौता विलेख की सूचना दिए जाने के बाद, अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक के आदेश से याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया।
याचिकाकर्ता ने निलंबन के खिलाफ याचिका दायर की और तर्क दिया कि आदेश बिना किसी विचार के, केवल समझौता विलेख के आधार पर पारित किया गया था, जबकि उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में उसकी ओर से कोई लापरवाही या गलती नहीं थी।
न्यायालय ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमति व्यक्त की और कहा कि निलंबन आदेश पारित करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी को वस्तुनिष्ठ मानदंड लागू करके पदधारी को निलंबित करने की वांछनीयता को तय करने के लिए तथ्यों की जांच करने की आवश्यकता है।
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यह देखा गया कि याचिकाकर्ता को केवल समझौता विलेख के आधार पर निलंबित किया गया था, जो प्राधिकारी द्वारा पूरी तरह से गैर-विवेक को दर्शाता है।
न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि निलंबन आदेश एक अक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया था, क्योंकि ग्रेड II अधिकारी होने के कारण याचिकाकर्ता का नियुक्ति कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक था, लेकिन आदेश अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक द्वारा पारित किया गया था।
इस प्रकार, कानून की दृष्टि में आदेश को अस्थिर बताते हुए याचिका को अनुमति दी गई।
Order / Judgement – 14-10567cw2024odt-allowed-558480
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