पुलिस के पास सिविल विवादों का निपटारा करने का अधिकार नहीं : केरल हाई कोर्ट

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पुलिस को पार्टियों को सक्षम सिविल कोर्ट या एडीआर फोरम के पास भेजना चाहिए

आगरा/इर्नाकुलम 2 सितंबर।

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस के पास सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करने या पार्टियों के बीच सिविल विवादों का निपटारा करने की शक्ति या अधिकार नहीं है।

जस्टिस कौसर एडप्पागथ ने अपने आदेश में कहा कि

पुलिस भूमि के स्वामित्व, कब्जे, सीमा या अतिक्रमण से संबंधित सिविल विवादों का निपटारा नहीं कर सकती। वह केवल सिविल विवादों में पक्षों को उनके विवादों के समाधान के लिए सक्षम सिविल कोर्ट या एडीआर फोरम के पास भेज सकती है।

“न तो सीआरपीसी /बीएनएसएस और न ही पुलिस अधिनियम और न ही पुलिस की शक्तियों और कर्तव्यों को नियंत्रित करने वाला कोई अन्य कानून पुलिस को टाइटल, कब्जे, सीमा, अतिक्रमण आदि से संबंधित विवादित प्रश्न का न्यायनिर्णयन करने की शक्ति प्रदान करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुलिस किसी शिकायत में आरोपों की जांच कर सकती है, जो आपराधिक अपराध का खुलासा करती है लेकिन उनके पास शिकायत में निर्धारित सिविल विवाद का न्याय निर्णयन करने के लिए सिविल कोर्ट के रूप में कार्य करने की शक्ति और अधिकार नहीं है। वे सक्षम सिविल कोर्ट या विधिवत गठित एडीआर फोरम के माध्यम से सिविल विवाद को हल करने के लिए पक्षों को सौंपने के लिए बाध्य हैं।”

 

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तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता जो कुछ भूमि पर कब्जे का दावा कर रहे थे ने अपनी संपत्ति का सीमांकन करते हुए आवासीय घर और चारदीवारी बनाई। प्रतिवादी ने पुलिस के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) के समक्ष याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने दीवार बनाने के लिए उसकी संपत्ति पर अतिक्रमण किया। जांच करने पर पुलिस ने पाया कि याचिकाकर्ता ने दीवार बनाते समय प्रतिवादी की जमीन के टुकड़े पर अतिक्रमण किया था।

पुलिस के एसएचओ ने याचिकाकर्ता को पत्र भेजकर 15 दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। साथ ही उपमंडल अधिकारी ने एसएचओ को पत्र जारी कर अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। इन निर्देशों से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ता के वकील ने निर्देशों को चुनौती दी और कहा कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाद दीवानी विवाद है, जिसका निर्णय सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच कुछ भूमि के संबंध में स्वामित्व विवाद विद्यमान है।

न्यायालय ने पाया कि पुलिस एसएचओ ने खंड विकास अधिकारी से सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद याचिकाकर्ता को अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने कहा कि पुलिस एसएचओ ने अधिकार न होने के बावजूद पक्षकारों के बीच स्वामित्व विवाद का निर्णय करने के लिए वस्तुतः दीवानी न्यायालय की भूमिका निभाई।

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न्यायालय ने कहा कि कानून-व्यवस्था की कोई स्थिति भी नहीं थी। न्यायालय ने कहा कि पुलिस के पास निजी संपत्तियों पर अतिक्रमण से संबंधित दीवानी विवादों का निर्णय करने और पक्षों को अतिक्रमण हटाने का निर्देश देने का अधिकार नहीं है।

“सिविल विवादों में दखल देना या उन पर निर्णय सुनाना पुलिस का काम नहीं है। सिविल विवादों का समाधान पूरी तरह से सिविल कोर्ट के दायरे में आता है। पुलिस केवल तभी हस्तक्षेप कर सकती है जब कानून-व्यवस्था की स्थिति की मांग हो, अन्यथा नहीं।”

इस प्रकार रिट याचिका को स्वीकार करते हुए पुलिस द्वारा जारी निर्देशों को रद्द कर दिया गया।

केस टाइटल- इब्राहिम बनाम प्रशासक

 

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विवेक कुमार जैन
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