पुलिस उप-निरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश, कोर्ट में गवाही के लिए नहीं हुए हाजिर

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आगरा ।

एक अपहरण और पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में गवाही के लिए कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर को एक उप-निरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश दिया है। यह आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक उप-निरीक्षक अपनी गवाही दर्ज नहीं करा देते।

क्या है पूरा मामला ?

नोएडा के सेक्टर 49 में तैनात उप-निरीक्षक मुकेश कुमार पर यह कार्रवाई हुई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में “राज्य बनाम सचिन प्रताप सिंह” नामक एक मामला लंबित है, जिसमें अपहरण, अश्लील हरकत, धमकी और पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगी हैं।

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इस मामले में सभी गवाहों की गवाही पहले ही दर्ज हो चुकी है, सिर्फ उप-निरीक्षक मुकेश कुमार की गवाही बाकी है।

अदालत ने उप-निरीक्षक को गवाही के लिए कई बार बुलाया, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए।

अदालत ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर को निर्देश दिया है कि वे उप-निरीक्षक मुकेश कुमार का वेतन तब तक रोक दें जब तक वह कोर्ट में आकर अपनी गवाही दर्ज नहीं करा देते।

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विवेक कुमार जैन
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