आगरा।
मकान बेचने का झांसा देकर एक महिला और उसकी बहनों से 43 लाख रुपये हड़पने के गंभीर मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम ) माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने आरोपी पति-पत्नी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने के आदेश थानाध्यक्ष सिकंदरा को दिए हैं।
विश्वास का फायदा उठाकर ठगी:
मामला पुष्पांजलि गार्डेनिया, आवास विकास (सिकंदरा) निवासी श्रीमती वर्णिया जैन पत्नी प्रखर कुमार से जुड़ा है। वादिनी ने अपने अधिवक्ता हैदर अली खान के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि आरोपी राम वरन और उसकी पत्नी श्रीमती संगीता (निवासी ग्राम बांस गड़ेरियां, खंदौली) के उनके परिवार से पुराने संबंध थे।
63 लाख का सौदा, 43 लाख अग्रिम:
वर्ष 2024 में विपक्षी दंपती ने रुपयों की आवश्यकता बताते हुए न्यू आगरा स्थित अपना एक मकान बेचने का प्रस्ताव वादिनी के समक्ष रखा।
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63 लाख रुपये में सौदा तय हुआ, जिसके एवज में वादिनी और उनकी बहनों ने विभिन्न किस्तों में कुल 43 लाख रुपये आरोपियों को थमा दिए। तय यह हुआ था कि शेष धनराशि बैनामे (रजिस्ट्री) के समय दी जाएगी।
अभद्रता और धमकी का आरोप:
आरोप है कि 6 माह बीत जाने के बाद भी जब आरोपियों ने बैनामा नहीं किया और वादिनी ने अपने रुपये वापस मांगे, तो दंपती अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने वादिनी के साथ गाली-गलौज व अभद्रता की और रुपये लौटाने से साफ इंकार कर दिया।
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न्यायालय का आदेश:
वादिनी के अधिवक्ता हैदर अली खान के तर्कों और प्रस्तुत साक्ष्यों का संज्ञान लेते हुए सीजेएम माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने मामले की गंभीरता को स्वीकार किया।
न्यायालय ने थाना सिकंदरा पुलिस को आदेशित किया है कि आरोपियों के विरुद्ध तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर मामले की निष्पक्ष विवेचना की जाए।
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