आगरा, 11 जून 2025:
आगरा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने धोखाधड़ी और अन्य आरोपों में तहसील एत्मादपुर के कुछ कर्मचारियों और एक परिवार के सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए हैं।
यह आदेश गिरजन सिंह निवासी नगला रामबख्श, एत्मादपुर की शिकायत पर आया है। भारतीय सेना से अवकाश प्राप्त होने के बाद गिरजन सिंह खेती कर अपना जीवन यापन कर रहे थे।
उन्होंने अपने अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह धाकरे के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि दिलीप कुमार अग्रवाल, उनकी पत्नी श्रीमती मालती देवी और पुत्र ऋषभ अग्रवाल (सभी निवासी सेक्टर 3 विभव नगर, थाना सदर) ने एत्मादपुर तहसील के कर्मचारियों और लिपिकों के साथ मिलीभगत की।
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आरोप है कि इन लोगों ने वादी की बिना सहमति के, स्वयं को आर्थिक लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से, फर्जी कागजातों के आधार पर उनकी कृषि योग्य भूमि को “अकृषक” (गैर-कृषि योग्य) घोषित करवा दिया।
सीजेएम ने वादी के अधिवक्ता वीर बहादुर सिंह के तर्कों को स्वीकार करते हुए, विपक्षियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर थानाध्यक्ष एत्मादपुर को मामले की विवेचना करने का निर्देश दिया है।
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