हत्या प्रयास एवं दलित उत्पीड़न आरोप में मुकदमे के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
इंडिया ब्रांच के इंजीनियर एवं कर्मी के विरुद्ध दिये आदेश

आगरा 16 अक्टूबर ।

हत्या प्रयास एवं दलित उत्पीड़न आरोप में विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी. एक्ट राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया ब्रांच के इंजीनियर एवं कर्मी के विरुद्ध थानाध्यक्ष फतेहपुर सीकरी को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिये हैं ।

Also Read – आगरा सीजेएम न्यायालय के आदेश की अवहेलना में थाना अध्यक्ष न्यू आगरा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज

मामले के अनुसार प्रार्थी कपूर पुत्र पूरन सिंह निवासी विजय नगर कॉलोनी थाना अटलबन्द जिला भरत पुर राजस्थान ने अपने अधिवक्ता सुरेश चन्द गौतम एवं गजेंद्र सिंह के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसका छोटा भाई देवेंद्र कुमार इंडिया ब्रांच ऑफिस में शिशु चौधरी के अधीन कार्य करता था ।

14 जून 24 की दोपहर 3.30 बजे करीब कंपनी के इंजीनियर शुवेंद्र दुबे एवं लेवर इंचार्ज के निर्देश पर ट्रक से थर्मो प्लास्टिक कें कट्टो को उतार रहे थे। उनके द्वारा कट्टो को ऊंची ऊंची कतारों मे रखवाया जा रहा था ।

Also Read – आगरा की मोटर दुर्घटना अदालत ने दुर्घटना में मृत कार चालक के परिजनों को 9 लाख 37 हजार दिलाने के दिए आदेश

जिसका विरोध करने पर उन्होनें गाली गलौज एवं जाति सूचक शब्द कहते हुये प्रार्थी के भाई के ऊपर थर्मो प्लास्टिक के कट्टो की कतार गिरा दी ।

जिनके नीचे दबने से प्रार्थी का भाई मरणासन्न हो गया। लेवर द्वारा प्रार्थी के भाई को अस्पताल ले जाया गया । उसके दोनों पैरों में कई फ़्रैक्चर हो गये।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकृत कर अदालत ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *