वादी मुकदमा की गवाही से पूर्व मृत्यु होने एवं पीड़िता के गवाही न देने से केस हुआ कमजोर
आगरा २९ अप्रैल ।
दुराचार, पॉक्सो एक्ट एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित अमित उर्फ अमृत पाल पुत्र स्व .नेत्र राम निवासी पक्का पुरा थाना फतेहाबाद जिला आगरा को साक्ष्य के अभाव में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने बरी करने के आदेश दिये।
थाना फतेहाबाद में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दे आरोप लगाया कि 31 जुलाई 2015 को वादी मुकदमा अपनी पत्नी को उसके मायकेँ से ससुराल लेकर आ रहा था। आरोपी अमित ने मोटरसाइकिल सही तरह नहीँ चलाने की कह कर वादी की पत्नी को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा लिया।
वादी के आगे निकल जाने पर संकर पुर घाट पर मोटरसाइकिल रोक आरोपी ने वादी की पत्नी से दुराचार कर शिकायत पर जान से मारनें की धमकी दी। पीड़िता की उम्र 16 वर्ष बतानें पर उक्त मामले मे पॉक्सो एक्ट की धारा भी लगाई गई । पीड़िता की मां द्वारा पुलिस को शपथ पत्र दें अपनी पुत्री की उम्र 20 वर्ष बताई गई ।
उक्त मामले में वादी मुकदमा की मौत एवं पीड़िता के द्वारा गवाही देनें अदालत नहीँ आने पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय दिनेश कुमार चौरसिया ने साक्ष्य के अभाव एवं आरोपी के अधिवक्ता प्रदीप राज सिंह वर्मा के तर्क पर आरोपी को बरी करने के आदेश दिये।
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