आगरा 14 जुलाई ।
योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा दायर तेजोमहालय (केस संख्या-197/2024, श्री भगवान श्री तेजो महादेव@तेजो लिंग महादेव आदि बनाम सचिव संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार आदि) मामले की सुनवाई अपर सिविल जज (जूनियर डिविजन) की अदालत में हुई।
सुनवाई के दौरान, वादी के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि केस में कई महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र अभी लंबित हैं। इनमें भजनलाल और सईद इब्राहीम हुसैन जैदी द्वारा मामले में प्रतिपक्षी बनने का आवेदन, तथा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतिपक्षी बनाने के लिए 2 महीने की नोटिस अवधि में छूट प्रदान करने का प्रार्थना पत्र शामिल है।

अधिवक्ता ने यह भी बताया कि प्रतिपक्षी संख्या 4, महानिदेशक, पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार का लिखित जवाब दाखिल हो चुका है। हालांकि, प्रतिपक्षी संख्या 1 (सचिव, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार), प्रतिपक्षी संख्या 2 (महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग) और प्रतिपक्षी संख्या 3 (अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता, आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग) का लिखित जवाब अभी तक दाखिल नहीं हुआ है।
वादी अधिवक्ता ने माननीय न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट के पूजा स्थल अधिनियम संबंधी स्थगन आदेश पर स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि यह स्थगन पहले से चल रहे मामलों की कार्यवाही पर लागू नहीं होता है। उनका कहना था कि यह केवल सर्वेक्षण या ऐसे किसी अंतरिम अथवा पूर्ण आदेश देने पर रोक लगाता है।
माननीय न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवलोकन करने के बाद संबंधित आदेश पारित करने के लिए अगली सुनवाई की तारीख 6 अगस्त निर्धारित की है।
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