आगरा 23 अगस्त ।
योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट केस तेजोमहालय के केस संख्या-197/2024, श्रीभगवान श्री तेजोमहादेव@तेजोलिंग महादेव आदि बनाम सचिव, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार आदि की सुनवाई सिविल जज (जू०डि०)-6 माननीय न्यायाधीश शिखा सिंह की अदालत शुक्रवार 23 अगस्त को हुई।
सुनवाई के दौरान विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधिवक्ता विवेक कुमार ने विपक्षी संख्या-1,2 व 3 की तरफ से केस को खारिज़ करने का प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में विपक्षी संख्या- 1 सचिव संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार व विपक्षी
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संख्या-2 महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग व विपक्षी संख्या-3 अधीक्षक, कार्यालय अधीक्षण पुरातत्ववेत्ता-आगरा सर्किल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को कानूनी व्यक्ति न होने का दावा किया और कहा कि विपक्षी संख्या-1,2,3 भारत सरकार के अधिकारी है जिस कारण उनके विरूद्ध कोई केस फाइल नहीं किया जा सकता है।
केस के वादी एवं अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि अधिवक्ता रईसुद्दीन ने सईद इब्राहिम हुसैन ज़ैदी की तरफ से आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता में विपक्षी बनने का प्रार्थना पत्र दौरान सुनवाई दिया।
न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनते हुए सुनवाई की अगली तिथि 20 सितम्बर नियत की है।
अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि वो अगली तिथि पर सभी प्रार्थना पत्रों का जबाब पत्रावली में दाखिल करेंगे।
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