आगरा 6 सितंबर।
वादनी मुकदमा द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर एसीजेएम 10 माननीय मो.साजिद ने मुकदमे के विचारण हेतु सास, देवर एवं ननदोई को अदालत में तलब करने के आदेश दिये हैं।
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मामले के अनुसार वादनी मुकदमा नें अपने अधिवक्ता चौधरी समीर के माध्यम से अदालत में परिवाद प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसकी शादी वर्ष 2004 में संजय निवासी शाहगंज के साथ हुई थी।
दहेज से सन्तुष्ट नही होने के कारण सास किरन देवी, देवर गण घनश्याम, कुक्के, एवं जॉनी वादनी साथ मारपीट गाली गलौज कर मायके से पांच लाख रुपये लाने के लिये दबाब डालते थे।
ननदोई सतेंद्र कुमार मौका पा वादनी से अश्लील छेड़छाड़ करता था।
वादनी के मुकदमें मे संज्ञान ले। अदालत ने सास एवं देवरो को दहेज उत्पीड़न, मारपीट, गाली गलौज,आदि आरोप में एवं ननदोई को छेड़छाड़ के आरोप मे मुकदमे के विचारण हेतु तलब करने के आदेश दिये हैं।
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