आगरा/रांची 13 नवंबर ।
झारखंड हाई कोर्ट ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को एक मामले में कोर्ट में पेश होने का आदेश जारी किया है।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को नोटिस जारी किया है।
हाई कोर्ट ने धोनी को उनके पूर्व साझेदारों मिहिर दिवाकर और सौम्या दास द्वारा दायर एक मामले में नोटिस भेजा है।
कोर्ट ने इस केस में धोनी को कोर्ट में आकर अपना रुख स्पष्ट करने का आदेश दिया है।
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जानिए क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के मुताबिक, मिहिर दिवाकर और सौम्या दास ‘आरका स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड’ के निदेशक हैं।
दोनों ने महेंद्र सिंह धोनी के साथ उनके नाम पर एक क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए समझौत किया था। हालांकि, कुछ समय बाद एमएस धोनी ने मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। धोनी ने पांच जनवरी की तारीख को झारखंड की राजधानी रांची में उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी।
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15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में धोनी की
आपराधिक शिकायत में महेंद्र सिंह धोनी ने आरोप लगाया है कि उनके साथ 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है। धोनी ने दावा किया है कि साल 2021 में उन्होंने एकेडमी के लिए समझौते का अधिकार रद्द कर दिया था।
हालांकि, इसके बाद भी मिहिर दिवाकर और सौम्या दास द्वारा उनके नाम का उपयोग जारी रखा गया। इसके बाद रांची के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा दिवाकर और दास के खिलाफ संज्ञान लिया गया।
हालांकि, दोनों ने इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
अब हाई कोर्ट ने धोनी को इस मामले में कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
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साभार: भाषा
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