समझौते से निस्तारित मुकदमें में होती है दोनों पक्षों की जीत
आगरा 24 अगस्त ।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशानिर्देश पर जनपद न्यायाधीश आगरा माननीय विवेक संगल जी के मार्गदर्शन में आगरा में आगामी 14 सितम्बर शनिवार को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसके लिए आगरा में वृहत् स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है।
इसके चलते शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी /अपर जिला जज/माननीय अमरजीत जी के कक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला जज माननीय डॉ दिव्यानंद द्विवेदी, सचिव राकेश रंजन मुख्य विकास अधिकारी आगरा, सुश्री सुशीला एडीएम/सी एस/ नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत एवं पुलिस विभाग की ओर से प्रतिनिधि के रूप में ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रवीन कुमार उपस्थित थे।
बैठक में उपस्थित अधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक मुकदमों के निस्तारण किए जाने के लिए वादों को चिन्हित करें। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि वादकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ दिए जाने के लिए दोनों पक्षों के साथ बैठक करें।
जिससे अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराया जा सके। साथ ही यह भी समझाएं कि समझौते से किए हुए वाद के निस्तारण में किसी भी पक्ष की हार व जीत नहीं होती है। इसमें दोनों ही पक्ष की जीत होती है। इसमें दोनों ही पक्ष का निर्णय सर्वोपरि होता है।
इसके अतिरिक्त डॉ दिव्यानंद द्विवेदी, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगरा के द्वारा आगरा प्रशासन से यह अपील की गई है कि वादकारियो को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लाभ दिए जाने का प्रयास करें।
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