आगरा के थाना रकाबगंज के हमाम गेट प्रकरण में दर्ज पुलिस मामले में न्यायालय ने दिए हत्या प्रयास की धारा बढ़ाने के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
वादी मुकदमा नें 14 सितम्बर 24 को 15 नामजद एवं एक अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कराया था मुकदमा
हत्या प्रयास सहित अन्य धारा में हुआ था मुकदमा दर्ज
पुलिस ने विवेचना उपरांत हत्या प्रयास की धारा हटा दी थीं
वादी की आपत्ति पर अदालत ने हत्या प्रयास की धारा पुनः बढ़ाई

आगरा 21 मार्च ।

थाना रकाबगंज के छीपीटोला मे हमाम गेट के चर्चित प्रकरण में 15 नामजद एवं एक अज्ञात के विरुद्ध दर्ज मामले में पुलिस द्वारा हत्या प्रयास की धारा हटाने के मामलें मे वादी की आपत्ति पर एसीजेएम 1 माननीय पंकज कुमार ने हत्या प्रयास की धारा पुनः बढ़ाने के आदेश दिये।

थाना रकाबगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा देवेंद्र सिंह सिसौदिया निवासी नामनेर, थाना रकाबगंज ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया था कि हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश पर उसने डीसीपी आगरा के निर्देश पर पुलिस शुल्क जमा करा पुलिस की ही मौजूदगी में 14 सितम्बर 24 को अपनी संम्पत्ति पर बाउंड्री वाल निर्मित कराई गई थी।

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कार्य की समाप्ति पर वादी एवं उसके साथी लेबर का हिसाब किताब कर रहे थे। उसी दौरान विपक्षी चंद्रपाल राणा, अनिल, पीतम, किशनचंद, गौरव, छोटू, सुन्तु, सतेंद्र, महेंद्र, निक्की, अनिल, माधवी, संजीव, पीतू एवं एक अज्ञात तेज धार दार हथियार, फरसा, बेलचा, तलवार, कुल्हाड़ी लेकर वहां आ गये।

उन्होनें गाली गलौज कर जान से मारने की नीयत से हमला बोल वादी सहित गजेंद्र सिंह सिसौदिया, सुरेश कुशवाह एवं अन्य को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। वादी की तहरीर पर पुलिस ने हत्या प्रयास एवं अन्य धारा में विपक्षियो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था।

विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा हत्या प्रयास की धारा हटाने पर वादी द्वारा अपने अधिवक्ता जैकी सिंह के माध्यम से अदालत में आपत्ति प्रस्तुत करनें पर एसीजेएम 1 माननीय पंकज कुमार नें वादी के अधिवक्ता के तर्क एवं मैडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुनः हत्या प्रयास की धारा बढ़ाने कें आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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