दहेज उत्पीड़न मामले में पति को दो वर्ष की कैद और ₹7,000/- के अर्थदंड की सजा

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा।

दहेज उत्पीड़न, मारपीट और अन्य आरोपों के तहत दायर एक मामले में एडीजे, फास्ट्रेक कोर्ट-1 माननीय यशवंत कुमार सरोज ने आरोपी पति हेमंत चाहर पुत्र राधेश्याम निवासी अशोका स्टेट कॉलोनी, ग्वालियर रोड, थाना सदर को दोषी करार देते हुए दो वर्ष कैद और ₹7,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

हालांकि, इसी मामले में आरोपित सास श्रीमती मंजू चाहर, ससुर राधेश्याम और देवर प्रवीन चाहर को अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी करने का आदेश दिया।

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सेना से अवकाश प्राप्त वादी मुकदमा भोपाल सिंह की पुत्री का विवाह आरोपी हेमंत चाहर के साथ 12 जून 2015 को हुआ था। वादी के अनुसार, उन्होंने हैसियत से अधिक खर्च किया था, इसके बावजूद शादी के महज दो माह बाद ही आरोपी पति और अन्य ससुरालजनों ने उनकी बेटी को मकान बनवाने के लिए रुपयों की मांग को लेकर उत्पीड़ित करना शुरू कर दिया।

मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर ससुरालजनों द्वारा वादनी (पीड़िता) के साथ मारपीट की गई। थाने पर शिकायत के बाद समझौता हो गया और आरोपी उसे वापस रखने को तैयार हो गए। लेकिन, 11 अप्रैल 2021 को आरोपी पति ने वादनी का गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया और उसी रात अप्राकृतिक कृत्य की कोशिश भी की।

अदालत ने वादी मुकदमा, पीड़िता आदि के बयान और एडीजीसी ऋषभ कुमार जैन के तर्कों पर आरोपी पति को दहेज उत्पीड़न, मारपीट, धमकी और दहेज प्रतिषेध के आरोप में दोषी मानते हुए उक्त सज़ा सुनाई।

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विवेक कुमार जैन
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