आगरा/प्रयागराज, 9 जुलाई 2025:
उत्तर प्रदेश सरकार की ‘स्कूल पेयरिंग नीति’ के तहत प्राथमिक विद्यालयों के उच्च प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालयों में विलय के खिलाफ दायर याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
जस्टिस चंद्रधारी सिंह की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।
यह याचिका पीलीभीत के बिलसंडा ब्लॉक के ग्राम चांदपुर निवासी सुभाष, यशपाल यादव और अत्येंद्र कुमार ने दायर की है। याचिकाकर्ताओं ने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 16 जून 2025 को जारी उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें बच्चों की संख्या के आधार पर प्राथमिक स्कूलों को आसपास के उच्च प्राथमिक या कंपोजिट विद्यालयों में समायोजित करने का निर्देश दिया गया है।
Also Read – हत्या के प्रयास के आरोपी की जमानत याचिका खारिज
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि सरकार का यह कदम शिक्षा के अधिकार और ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की शिक्षा तक पहुंच को प्रभावित करेगा। उनका मानना है कि स्कूलों का विलय छात्रों के लिए लंबी दूरी तय करने की समस्या पैदा कर सकता है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता भी प्रभावित हो सकती है।
आज की सुनवाई में कोर्ट सरकार के इस आदेश की वैधानिकता और इसके संभावित प्रभावों पर विचार करेगा।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Channel Bulletin & Group Bulletin
- विधायक जाहिद बेग की पत्नी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला किया सुरक्षित - September 22, 2025
- भदोही विधायक की पत्नी सीमा बेग को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम राहत - September 16, 2025
- आजम खान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई 9 अक्टूबर तक टाली - September 16, 2025







1 thought on “प्राथमिक स्कूलों के विलय के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई”