आरोपी रविन्द्र के विरुद्ध अपहरण एवं दुराचार का था आरोप
उसके माता,पिता एवं चाचा पर अपहरण में सहयोग का था आरोप
पीड़िता के पूर्व बयानो में गम्भीर विरोधाभास पर सभी आरोपी हुये बरी
आगरा 25 अक्टूबर ।
युवती के अपहरण दुराचार मामले में आरोपित रविन्द्र पुत्र पप्पू बाल्मीक एवं अपहरण में सहयोगी की भूमिका निभाने में आरोपी की मां, पिता एवं चाचा समस्त निवासी गण ग्रामगढ़ी पिपरी, थाना डौकी जिला आगरा को पीड़िता के बयानो में गम्भीर विरोधाभास पर एडीजे माननीय बी.नारायणन ने बरी करने के आदेश दिये हैं ।
थाना डौकी में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि उसकी पुत्री 3 दिसम्बर 2012 की दोपहर एक बजे करीब अड़ोस पड़ोस की लड़कियों एवं रिश्तेदारों के साथ सती मेला देखनें गयी थी।सभी साथ गयें सभी लोग गांव आ गये परन्तु वादी की पुत्री नहीँ आई।
वादी के पूछने पर लोगो ने बताया कि पीड़िता ना जाने कैसे मेले में उनसे बिछड़ गयीं ? उन्होने काफी तलाश किया परन्तु वह नहीँ मिली।
प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया कि उन्होनें वादी की पुत्री को रविन्द्र के साथ मेले में बात करते देखा था । बाद में गांव के डूंगर सिंह एवं सुजानी ने आरोपी एवं उसके परिजनो के साथ वादी की पुत्री को बिजली घर बस स्टैंड पर देखे जाने की सूचना वादी को दी।
वादी की तहरीर पर आरोपी रविन्द्र, उसके पिता पप्पू बाल्मीक, मां श्रीमती शारदा एवं चाचा भूरा निवासी गण गढ़ी पिपरी, थाना डौकी जिला आगरा के विरुद्ध वादी की पुत्री के अपहरण का मुकदमा थाने पर दर्ज हुआ।
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वादी की पुत्री की बरामदगी उपरांत उसके बयान के आधार पर आरोपी रविन्द्र के विरुद्ध अपहरण एवं दुराचार एवं अन्य आरोपियों के विरुद्ध अपहरण आरोप में पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया।अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा पीड़िता सहित 7 गवाह अदालत में पेश किये गये।
मुकदमें के विचारण उपरांत पीड़िता के बयानों में गम्भीर विरोधाभास एवं आरोपियों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं हीरेन्द्र कुमार गुप्ता एवं शेनिला के तर्क पर एडीजे माननीय बी.नारायणन ने आरोपियों को बरी करने के आदेश दिये।
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