लूट और जानलेवा हमले के मामले में टोरेंट पावर के पांच कर्मचारी आगरा अदालत में तलब

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आगरा।

जनपद की एडीजे-12 अदालत ने लूट, हत्या के प्रयास और अन्य गंभीर धाराओं में आरोपित टोरेंट पावर के पांच कर्मचारियों को मुकदमे के विचारण हेतु तलब किया है।

एडीजे महेंद्र कुमार ने वादी के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद इन कर्मचारियों के विरुद्ध सम्मन जारी करने के आदेश दिए।

मीटर लगाने के बदले मांगी थी रिश्वत:

मामले के अनुसार, थाना शाहगंज के गड्डा हमीद नगर निवासी वादी इमरान ने अपनी फैक्ट्री में नया बिजली का मीटर लगवाने के लिए टोरेंट पावर में आवेदन किया था।

आरोप है कि 12 फरवरी 2019 की दोपहर करीब 1:30 बजे टोरेंट कर्मी नितिन शर्मा, सुरेश पाण्डेय, आकाश सक्सेना, राजेंद्र गुप्ता और देवी पति फैक्ट्री पर पहुंचे।

वहां उन्होंने मीटर लगाने के नाम पर वादी से दो हजार रुपये की अवैध मांग की।

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विरोध करने पर मारपीट और लूट का आरोप:

वादी इमरान का आरोप है कि जब उन्होंने रिश्वत के पैसों की रसीद मांगी, तो टोरेंट कर्मी भड़क गए और गाली-गलौज करने लगे।

विरोध करने पर आरोपियों ने वादी को बालों से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और लात-घूंसों से जमकर मारपीट की।

इस दौरान आरोपियों ने वादी की जेब में रखे 2500/- रुपये भी जबरन लूट लिए।

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कारीगर के सिर में पेचकस से किया हमला:

शोर सुनकर जब वादी का कारीगर शाहरुख बीच-बचाव करने पहुंचा, तो आरोपियों ने उस पर भी हमला बोल दिया।

आरोप है कि टोरेंट कर्मियों ने जान से मारने की नीयत से शाहरुख के सिर में पेचकस घुसा दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर मौके पर ही बेहोश हो गया।

अदालत ने लिया संज्ञान:

मामले की गंभीरता को देखते हुए वादी के अधिवक्ता वरुण मिश्रा ने अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर इसे विचारण योग्य माना।

एडीजे-12 माननीय महेंद्र कुमार ने सभी पांचों आरोपित टोरेंट कर्मियों को अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रखने हेतु तलब करने के आदेश दिए हैं।

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विवेक कुमार जैन
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