दहेज हत्या आरोपी पति को दस वर्ष कैद और 35 हजार रुपये कें अर्थ दण्ड की सज़ा

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 07 अप्रैल ।

दहेज हत्या एवं अन्य धारा में आरोपित पति रवि पुत्र शेर सिंह निवासी सुशील नगर राम बाग, थाना एत्माद्दोला जिला आगरा को दोषी पाते हुये एडीजे 8 माननीय संजय के लाल ने दस वर्ष कैद एवं 35 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया है ।

थाना एत्माद्दोला में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा माखन सिंह निवासी ग्राम धोबई, थाना पिढ़ौरा, जिला आगरा की पुत्री की शादी आरोपी रवि पुत्र शेर सिंह निवासी सुशील नगर, रामबाग, थाना एत्माद्दोला के साथ हुई थी।

Also Read – 17 वर्ष बाद दर्ज कराये मुकदमें में आरोपी की अग्रिम जमानत स्वीकृत

वादी के अनुसार दहेज से संतुष्ट नहीं होने के कारण आरोपी पति एवं अन्य ससुरालीजनों द्वारा वादी की पुत्री को उत्पीड़ित कर अतिरिक्त दहेज में कार एवं एक लाख रुपये मायकेँ से लाने के लिये उस पर दबाब डाला जाता था।

मांग पूरी करने में असमर्थता जताने पर आरोपी पति ने 10 मई 2022 को वादी की पुत्री की हत्या कर दी।

अदालत ने एडीजीसी प्रदीप कुमार शर्मा के तर्क पर आरोपी को दोषी पाते हुये दस वर्ष कैद एवं 35 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

1 thought on “दहेज हत्या आरोपी पति को दस वर्ष कैद और 35 हजार रुपये कें अर्थ दण्ड की सज़ा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *