प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, 14 मार्च को होगा आयोजन
आगरा।
राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आगरा जनपद में आगामी 14 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत और 11 से 13 मार्च तक चलने वाली विशेष लोक अदालत को सफल बनाने के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं।
शुक्रवार को माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, माननीय संजय कुमार मलिक ने समस्त न्यायिक अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
वादों के निस्तारण पर जोर, दो बार नोटिस भेजने के निर्देश:
जनपद न्यायाधीश महोदय ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिया कि लोक अदालत के लिए चिह्नित वादों में पक्षकारों को कम से कम दो बार नोटिस भेजा जाना सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने जोर दिया कि न केवल नोटिस भेजे जाएं, बल्कि उनकी तामीला(सर्विस) पर भी विशेष ध्यान दिया जाए ताकि अधिक से अधिक वादों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर हो सके।
प्रचार वाहन का हुआ शुभारंभ:
आम जनमानस को जागरूक करने के लिए माननीय जनपद न्यायाधीश ने उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ से आए विशेष प्रचार रथ/वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
यह वाहन जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर लोगों को लोक अदालत के लाभ और विधिक सहायता की जानकारी देगा।

बैठक में ये रहे मौजूद:
इस महत्वपूर्ण बैठक में न्यायिक जगत की प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं, जिनमें शामिल हैं:
* माननीय पुष्कर उपाध्याय (अपर जिला जज प्रथम)
* माननीय अमरजीत (अपर जिला जज/नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत)
* माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)
* माननीय अचल प्रताप सिंह (विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट)
* माननीय विनीता सिंह-प्रथम (सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) एवं समस्त न्यायिक अधिकारीगण।

सचिव की अपील:
उठाएं लोक अदालत का लाभ:
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव माननीय विनीता सिंह-प्रथम ने मीडिया के माध्यम से आम जनता और वादकारियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से मुकदमों का त्वरित और नि:शुल्क निस्तारण संभव है, जिससे समय और धन दोनों की बचत होती है।
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