दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर पर धरने की अनुमति देने संबंधी याचिका पर दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां
वांगचुक और अन्य लोग लद्दाख के लिए छठी अनुसूची की मांग को लेकर लेह से दिल्ली तक कर रहे है पैदल मार्च
लद्दाख को 2019 में जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य से अलग कर बनाया गया है केंद्र शासित प्रदेश

आगरा / नई दिल्ली 10 अक्टूबर।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य को राष्ट्रीय राजधानी में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।

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न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने अधिकारियों से 16 अक्टूबर तक याचिका पर जवाब देने को कहा और मामले को 22 अक्टूबर को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किए जाने के बाद मामले को सूचीबद्ध किया गया।

न्यायालय ने कहा,

“हम पूरी बात [याचिका की प्रति] नहीं पढ़ पाए…हमने केवल प्रार्थना देखी है। हम दिल्ली पुलिस से जवाब मांगेंगे।”

लद्दाख स्थित संगठन एपेक्स बॉडी लेह ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को निर्देश देने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया कि वे पैदल ही राष्ट्रीय राजधानी आए वांगचुक और अन्य लोगों को 8 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति दें।

प्रदर्शनकारी लद्दाख में “पारिस्थितिक और सांस्कृतिक पतन” के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 सितंबर को लेह से निकले थे। उनकी मुख्य मांग केंद्र शासित प्रदेश के लिए छठी अनुसूची है, जिसे तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग किया गया था।

संविधान की छठी अनुसूची स्थानीय लोगों के अधिकारों और पहचान की रक्षा के लिए आदिवासी क्षेत्रों में स्वायत्त प्रशासन रखने के उपायों के कार्यान्वयन का प्रावधान करती है।

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वर्तमान में, यह पूर्वोत्तर भारत में केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर लागू है।

हालांकि, दिल्ली के पास पहुंचने पर, वांगचुक और अन्य को 30 सितंबर को सिंधु सीमा पर हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया।

इस बीच, उन्होंने जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने 5 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए संस्था के अनुरोध को ठुकरा दिया था।

याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अनशन या धरना पर आगे बढ़ने की कोई जल्दी नहीं हो सकती।

उन्होंने मामले को जल्द सूचीबद्ध करने के अनुरोध का विरोध किया।

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मेहता ने कहा,

“किसी भी अनशन या धरना पर आगे बढ़ने की कोई जल्दी नहीं हो सकती।”

पुलिस के फैसले को चुनौती देते हुए संस्था ने तर्क दिया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति न देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

याचिका में कहा गया है,

“दिल्ली पुलिस अनुरोध को पूरी तरह से अस्वीकार करने के बजाय वैकल्पिक स्थान पर अनशन के लिए अनुमति देने के लिए अपने विवेक का प्रयोग कर सकती थी, जो सीधे तौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) और 19(1)(बी) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।”

इससे पहले, वांगचुक अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर थे, जिसमें लद्दाख में पर्यावरण संरक्षण भी शामिल है।

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साभार: बार & बेंच

विवेक कुमार जैन
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