दिल्ली हाईकोर्ट ने एएनआई न्यूज़ एजेंसी के विकिपीडिया पेज को एडिट करने वाले तीन यूजर्स को जारी किया समन

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आगरा/नई दिल्ली 15 नवंबर ।

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को समाचार एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (एएनआई ) के विकिपीडिया पेज को कथित रूप से एडिट करने वाले तीन व्यक्तियों को समन जारी किया है ।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद विकिपीडिया प्लेटफ़ॉर्म को होस्ट करने वाले विकिमीडिया फ़ाउंडेशन के विरुद्ध एएनआई द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे ।

इस सप्ताह की शुरुआत में खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध विकिपीडिया की अपील का निपटारा किया, जिसमें एएनआई के बीच सहमति आदेश के बाद इसे तीन व्यक्तियों के सब्सक्राइबर विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था।

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सहमति आदेश के अनुसार यह सहमति हुई थी कि एएनआई तुरंत यह सुनिश्चित करेगा कि एकल न्यायाधीश के समक्ष लंबित मानहानि के मुकदमे में तीन उपयोगकर्ताओं को नए समन जारी किए जाए।

खंडपीठ के आदेश पर ध्यान देते हुए जस्टिस प्रसाद ने आज आदेश दिया,

“प्रतिवादी 2-4 को समन जारी किए जाएं। समन सभी स्वीकार्य तरीकों से दिया जा सकता है, रजिस्ट्री को खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के अधिदेश का पालन करने का निर्देश दिया जाता है। 17 दिसंबर को सुनवाई के लिए आदेश 39 नियम 1 और 2 के तहत आवेदन को सूचीबद्ध करें।”

विवाद तब पैदा हुआ,जब एएनआई ने समाचार एजेंसी के कथित रूप से अपमानजनक वर्णन को लेकर विकिपीडिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया।

20 अगस्त को न्यायालय ने विकिपीडिया को दो सप्ताह के भीतर अपने पास उपलब्ध तीन व्यक्तियों के सब्सक्राइबर विवरण एएनआई को बताने का निर्देश दिया। एएनआई ने तब विकिपीडिया के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी, जिसमें संबंधित आदेश का पालन न करने का आरोप लगाया गया था।

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एएनआई ने विकिपीडिया को अपने प्लेटफॉर्म पर समाचार एजेंसी के पेज पर कथित रूप से अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से रोकने की मांग की थी। इसने सामग्री को हटाने की भी मांग की है।

एएनआई ने विकिपीडिया से 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है।

विकिपीडिया के पेज पर कहा गया कि एएनआई की वर्तमान केंद्र सरकार के लिए प्रचार उपकरण के रूप में काम करने, फर्जी समाचार वेबसाइटों के विशाल नेटवर्क से सामग्री वितरित करने और घटनाओं की गलत रिपोर्टिंग करने के लिए आलोचना की गई।

विकिमीडिया फाउंडेशन और उसके अधिकारियों के खिलाफ अपने मुकदमे में एएनआई ने कहा कि पूर्व ने समाचार एजेंसी की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और इसकी साख को बदनाम करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से कथित रूप से झूठी और मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित की है।

केस टाइटल: विकिमीडिया फाउंडेशन बनाम  एएनआई और अन्य।

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साभार: लाइव लॉ

विवेक कुमार जैन
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