आरोपी की तरफ़ से पैरवी की गई दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के के शर्मा द्वारा
आगरा/नई दिल्ली 16 नवंबर ।
दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने हाल ही में एक चेक बाउंस मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए एक कंपनी और उसके निदेशक को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।
यह मामला शीतल इंटरनेशनल के मालिक राहुल गुलाटी द्वारा दिव्या डिज़ाइन फैब प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशक दिव्या जैन के खिलाफ दर्ज कराया गया था।
क्या था मामला ?
राहुल गुलाटी का आरोप था कि कंपनी ने उन्हें भुगतान के लिए एक चेक जारी किया था जो बाद में बैंक में पैसे की कमी के कारण अदायगी के लिए खारिज हो गया था। उन्होंने कंपनी और उसके निदेशक पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।
अदालत का विश्लेषण:
अदालत ने मामले को गहराई से जांचा और दोनों पक्षों के दावों और सबूतों का गहन अध्ययन किया। अदालत ने पाया कि:
* अपूर्ण सबूत: अभियोजन पक्ष यानी शिकायतकर्ता श्री गुलाटी अपने आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा।
* निदेशक की भूमिका: अदालत ने पाया कि कंपनी की निदेशक दिव्या जैन कंपनी के दैनिक कार्यों में शामिल नहीं थीं और चेक जारी करने में उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी।
* संदिग्ध दस्तावेज: अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए कुछ दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए गए, जिससे अदालत को संदेह हुआ।
Also Read – ग्रेटर आगरा बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव का कार्यक्रम घोषित
कानूनी प्रावधान:
अदालत ने भारतीय पराक्रम्य अधिनियम की धारा 138 के तहत आरोपों पर विचार किया। यह धारा चेक बाउंस से संबंधित अपराधों से निपटती है।
अदालत का निर्णय:
उपरोक्त तथ्यों और कानूनी प्रावधानों के आधार पर, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को साबित करने में विफल रहा है। नतीजतन, अदालत ने कंपनी और उसके निदेशक को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
आरोपी की तरफ़ से पैरवी दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के के शर्मा द्वारा की गई ।
इस फैसले का महत्व:
यह फैसला चेक बाउंस के मामलों में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। यह दर्शाता है कि अदालतें केवल आरोपों के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराती हैं, बल्कि ठोस सबूतों की मांग करती हैं। यह फैसला उन लोगों के लिए भी राहत की बात है जो झूठे आरोपों का सामना कर रहे हैं।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- पंद्रह वर्ष बाद डाक्टर की गवाही एवं अधिवक्ता के तर्क पर चाचा की हत्या का 75 वर्षीय आरोपी बरी - December 23, 2024
- दो सगे भाइयों के दुहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले हत्या एवं आयुध अधिनियम के आरोपी पुलिस की लापरवाही पर बरी - December 23, 2024
- श्रीकृष्ण विग्रह केस की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी - December 23, 2024