थानाध्यक्ष सहित 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की याचिका पर कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

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आगरा: १६ जुलाई

आगरा के स्पेशल सीजेएम (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट) माननीय अचल प्रताप सिंह ने थानाध्यक्ष कोतवाली, सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् सहित आठ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की याचिका पर 23 जुलाई के लिए थाना कोतवाली से आख्या (रिपोर्ट) तलब की है।

यह मामला राजकुमार गुप्ता पुत्र स्व. भगवान दास गुप्ता, निवासी नाला पीपल मंडी, थाना छत्ता, जिला आगरा द्वारा अपने अधिवक्ता राजकुमार कुशवाह के माध्यम से दायर प्रार्थना पत्र से संबंधित है।

उन्होंने प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली, जिला आगरा, चौकी प्रभारी हींग की मंडी, सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद् भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आगरा मंडल, कुंदन लाल, उनकी पत्नी श्रीमती पूनम, पुत्रगण पवन और आशीष (निवासीगण पुष्प विनीत विला, बाँके बिहारी धाम, मारुति स्टेट, शाहगंज) और हेमंत बिड़वानी (निवासी राजीव ट्रेडर्स, शिवाजी मार्केट रकाबगंज, जिला आगरा) के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

प्रार्थी राजकुमार गुप्ता ने आरोप लगाया है कि उनकी दुकान “मेसर्स राजकुमार मिल्क हाऊस” मानपाडॉ. सुभाष बाजार, थाना कोतवाली में स्थित है। उन्होंने यह दुकान 1982 में पूर्व दुकान स्वामी पृथ्वी नाथ भार्गव से किराए पर ली थी और तब से लगातार वहां व्यवसाय कर रहे हैं।

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वर्तमान में, विपक्षी कुंदन लाल और उनके परिजनों ने उक्त संपत्ति खरीद ली है और वे जबरन प्रार्थी पर दुकान खाली करने का दबाव बना रहे हैं। इस पर, प्रार्थी ने अदालत में एक सिविल सूट दायर किया, जिस पर अदालत ने उनके पक्ष में अस्थायी स्थगनादेश पारित किया।

प्रार्थी ने आगे आरोप लगाया कि विपक्षी वहां एक कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहते हैं। उनकी दुकान संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक जामा मस्जिद की 100 मीटर की परिधि में आती है, जहां बिना पुरातत्व विभाग की अनुमति के निर्माण वर्जित है।

इसके बावजूद, प्रार्थी का आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत से कॉम्प्लेक्स का निर्माण जारी है। इस पर, प्रार्थी ने 24 नवंबर, 2024 को पुरातत्व विभाग और 1 मार्च, 2025 को आगरा विकास प्राधिकरण में शिकायत की, जिसके बाद आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण कार्य सीज कर दिया गया।

हालांकि, प्रार्थी का कहना है कि पुलिस के सहयोग से विपक्षियों ने सील तोड़कर फिर से निर्माण शुरू कर दिया। विरोध करने पर विपक्षियों ने प्रार्थी के साथ गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और दुकान खाली न करने पर जेल भिजवाने की धमकी भी दी।

प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र पर स्पेशल सीजेएम ने थाना कोतवाली से 23 जुलाई के लिए रिपोर्ट मांगी है।

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विवेक कुमार जैन
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