आगरा: १९ जून ।
अपर जिला जज 21 माननीय विराट कुमार श्रीवास्तव ने साक्ष्य के अभाव में मारपीट कर घातक चोट पहुँचाने और अंग भंग करने के आरोप में तीन सगे भाइयों, रामेश्वर कुशवाह, बिजेंद्र कुशवाह और धर्मेंद्र कुशवाह (पुत्रगण गीताराम, निवासीगण कुशवाह बस्ती, थाना कागारौल, जिला आगरा) को बरी कर दिया है।
यह मामला थाना कागारौल में दर्ज किया गया था, जहाँ वादी पवन कुमार ने आरोप लगाया था कि 22 अक्टूबर 2013 की रात करीब 9:15 बजे, जब वह अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी आरोपी रामेश्वर ने उनकी दुकान के सामने कार खड़ी कर दी।
जब वादी ने कार हटाने को कहा, तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि रामेश्वर ने अपने भाइयों बिजेंद्र और धर्मेंद्र को बुलाकर पवन कुमार के साथ मारपीट की, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनके कान का पर्दा फट गया।
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जब पवन कुमार के माता-पिता ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की और वादी की माँ के साथ अभद्रता की। वादी ने यह भी आरोप लगाया था कि 28 जनवरी 2014 को भी आरोपियों ने इसी तरह की घटना को दोहराया था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान, गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास पाया गया। इसके अतिरिक्त, वादी के चोटिल माता-पिता की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं की गई।
आरोपी भाइयों के अधिवक्ता अशोक कुमार कुशवाह के तर्कों पर विचार करने के बाद, अदालत ने तीनों आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया।
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