उपभोक्ता आयोग द्वितीय ने एसी खराब निकलने पर कंपनी को दिया ग्राहक को 48,500/- रुपये लौटाने का आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा, 29 मई ।

आगरा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, द्वितीय, ने एक महत्वपूर्ण फैसले में जॉनसन कंट्रोल्स-हिताची एयर कंडीशनिंग इंडिया लिमिटेड (जॉनसन कंट्रोल्स -हिताची एयर कंडीशनिंग इंडिया लिमिटेड ) और उसके डीलरों को एक ग्राहक को 48,500/- रुपये वापस करने का आदेश दिया है। यह आदेश एक एयर कंडीशनर (एसी ) में बार-बार खराबी आने और सेवा में कमी पाए जाने के बाद दिया गया है।

क्या था पूरा मामला ?

शिकायतकर्ता, संजय गुप्ता ने 30 जनवरी 2022 को डिजिटल वर्ल्ड, सदर बाजार, आगरा से 48,500 रुपये में एक हिताची इन्वर्टर एसी मॉडल- RMOG424HDEA खरीदा था. एसी का इंस्टॉलेशन 31 जनवरी 2022 को हुआ था।

21 मार्च 2022 को जब गुप्ता ने एसी चालू किया, तो आउटडोर यूनिट का पंखा काम नहीं कर रहा था। शिकायत दर्ज कराने पर ए.एस. एंटरप्राइजेज के एक प्रतिनिधि ने बताया कि एसी में गैस नहीं थी। गुप्ता ने इस पर हैरानी जताई, क्योंकि एसी नया था।

गुप्ता की लगातार शिकायतों और अनुरोधों पर, जॉनसन कंट्रोल्स-हिताची एयर कंडीशनिंग इंडिया लिमिटेड और ए.एस. एंटरप्राइजेज एसी बदलने के लिए सहमत हो गए।

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हालांकि, उन्होंने एसी बदलने के लिए अतिरिक्त शुल्क की मांग की। जॉनसन कंट्रोल्स-हिताची एयर कंडीशनिंग इंडिया लिमिटेड ने नए मॉडल के अंतर के रूप में गुप्ता से 6,000/- रुपये अतिरिक्त लिए और 12 मई 2022 को एक नया एसी, हिताची इन्वर्टर एसी मॉडल- RMRG524HEEA भेजा। हालांकि, इस नए एसी की कीमत भी 48,500/- रुपये थी, लेकिन गुप्ता से 6,000/- रुपये अतिरिक्त वसूले गए थे।

दुर्भाग्य से, बदला गया नया एसी भी काम नहीं कर रहा था। गुप्ता ने जॉनसन कंट्रोल्स-हिताची एयर कंडीशनिंग इंडिया लिमिटेड और ए.एस. एंटरप्राइजेज को फोन और ईमेल के माध्यम से कई बार शिकायतें कीं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ।गुप्ता का आरोप है कि उन्हें विपक्षीगणों से मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न झेलना पड़ा।

आयोग का फैसला:

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, द्वितीय, आगरा ने मामले की सुनवाई की और पाया कि संजय गुप्ता विपक्षीगणों के उपभोक्ता थे और विपक्षीगणों द्वारा सेवा में कमी की गई थी।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि पहला एसी खराब था और जब उसे बदला गया, तो नया एसी भी ठीक से काम नहीं कर रहा था।वारंटी अवधि के भीतर होने के बावजूद, विपक्षीगणों ने गुप्ता की समस्या का समाधान नहीं किया, जो सेवा में कमी को दर्शाता है।

आदेश:

आयोग ने आदेश दिया कि विपक्षीगण, आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर संयुक्त रूप से या अलग-अलग, संजय गुप्ता को एसी की कीमत 48,500/- रुपये का भुगतान करें। यदि 30 दिनों की अवधि बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया जाता है, तो भुगतान की वास्तविक तारीख तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज अतिरिक्त रूप से देय होगा।

परिवादी के अधिवक्ता गौरव जैन ने इस मामले में प्रभावी पैरवी की ।

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विवेक कुमार जैन
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