न्यायालय ने थाने से आख्या मँगाने के लिए नियत की गई 24 दिसंबर
आगरा 20 दिसम्बर ।
आगरा उत्तर के पूर्व विधायक स्वर्गीय जगन प्रसाद गर्ग की पत्नी श्रीमती लक्ष्मी गर्ग और पुत्रों सौरभ और वैभव गर्ग के विरुद्ध आगरा के अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट पंचम माननीय मयूरेश श्रीवास्तव की अदालत में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश के साथ अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। जिसमे न्यायालय ने थाने से आख्या मँगाने के लिए 24 दिसंबर निर्धारित की है।
मामले के अनुसार कमला नगर के सी 3 निवासी सतीश अग्रवाल ने न्यायालय मे इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया है कि दिनांक 14/7/17 को स्वर्गीय विधायक जगन प्रसाद गर्ग की धर्मपत्नी लक्ष्मी गर्ग अपने दोनों पुत्रो वैभव गर्ग व सौरभ गर्ग के साथ प्रार्थी के आवास पर आई। प्रार्थी से स्वयं की विपरीत परिस्थितियों का हवाला देकर 10 लाख रूपये की धनराशि की मांग की।आपसी संबंध होने के कारण सतीश अग्रवाल ने 10 लाख रूपये जगन प्रसाद गर्ग और लक्ष्मी गर्ग के संयुक्त खाते में ट्रांसफर कर दिए।
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जिसका उपयोग व उपभोग लक्ष्मी गर्ग व उनके दौनो पुत्रों ने किया । रुपया वापस मांगे जाने पर बार बार विपरीत स्थितियों का हवाला दिया। इसके बाद कोविड काल आ गया । लेकिन इन लोगों ने उनका पैसा वापस नहीं किया बल्कि वह अब पैसा लौटाने के स्थान पर जान से मारने की धमकी दे रहे है।
इस प्रकार से धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश के तहत, आपराधिक विश्वासघात करके सतीश अग्रवाल से 10,00,000/- की धनराशि हड़प ली है। न्यायालय ने प्रार्थनापत्र के आधार पर संबंधित थाने से आख्या मंगाने के लिए 24 दिसम्बर नियत की है ।
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गौरतलब है कि पूर्व विधायक जगन प्रसाद गर्ग के पुत्रों के खिलाफ कई अन्य मामले भी विभिन्न न्यायलयों मे विचारा धीन है। इससे पूर्व भी हत्या करने के प्रयास का मुकदमा भी विधायक पुत्रों के खिलाफ माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश पर थाना लोहामंडी में दर्ज किया जा चुका है।
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