आगरा २३ मई ।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव ने न्यू आगरा के थानाध्यक्ष के खिलाफ न्यायालय के आदेश का पालन न करने पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया है।
यह मामला ‘राज्य बनाम लाखन’ से संबंधित है, जिसमें सीजेएम अदालत ने न्यू आगरा थानाध्यक्ष से एक आख्या (रिपोर्ट) तलब की थी। कई आदेशों के बावजूद, थानाध्यक्ष ने अदालत में आख्या प्रस्तुत नहीं की, जिसे सीजेएम ने “अत्यंत आपत्तिजनक” कृत्य माना है।
अदालत ने अब थानाध्यक्ष को 27 मई 2025 तक आख्या के साथ एक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है कि आखिर किस कारण से न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई।
यह नोटिस थानाध्यक्ष के लिए एक गंभीर चेतावनी है, जो न्यायिक प्रक्रिया में देरी और निर्देशों की अनदेखी के गंभीर परिणामों को रेखांकित करता है।
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