80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
आगरा 4 सितंबर।
चैक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित मुकेश गौतम पुत्र ओम प्रकाश निवासी कर्मयोगी एंक्लेव, कमला नगर, जिला आगरा को दोषी पाते हुये एसीजेएम 9 माननीय मोहित कुमार प्रसाद ने 6 माह की कैद एवं 80 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
Also Read – लूट के आरोपी की जमानत खारिज
Also Read – चेक वापसी समस्या (एन.आई.एक्ट) को लेकर कानून आजतक के सवाल और कानूनी गुरु के जवाब
मामले के अनुसार रिटायर एयर फोर्स ऑफिसर शिव चरन लाल ने अपने अधिवक्ता राजेश यादव एवं अदिति यादव के माध्यम से अदालत मे मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि आरोपी ने वादी से उधार लिये रुपयों कें एवज में उसे 70 हजार रुपये के चैक दिये।
जिन्हें बैंक में प्रस्तुत करनें पर उक्त चैक डिसऑनर हो गये थे।
एसीजेएम 9 माननीय मोहितकुमार प्रसाद ने आरोपी को दोषी पाते हुये 6 माह की कैद एवं 80 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया हैं।







