आगरा १६ मई ।
पांच वर्ष की गारंटी वाली बैटरी कुछ समय मे ही खराब होने पर वादी द्वारा उपभोक्ता आयोग प्रथम में मुकदमा दायर किया गया जिस पर उपभोक्ता आयोग द्वारा विपक्षी संजय ट्रेडर्स बरहन के प्रोप्राइटर के विरुद्ध नोटिस जारी किये है ।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा उदयवीर कुशवाह निवासी ग्राम कुरगवां, थाना ब रहन, जिला आगरा ने 9 मई 2022 को अपने मकान पर संजय ट्रेडर्स बरहन से सौर ऊर्जा का प्लांट लगवाया था।
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संजय ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर ने बताया था कि उनके सौर ऊर्जा प्लांट में लिवगार्ड कंपनी की सर्वोत्तम चार बैटरी लगी है। जिनकी पांच वर्ष की गारंटी है। यदि बैटरी में कोई खराबी आती भी है तो 24 घण्टे में आपकी समस्या का समाधान कर दिया जायेगा।
कुछ समय बाद ही बैटरी में खराबी आना शुरू हो गई। वादी ने कंपनी के डीलर एवं कंपनी से कई बार शिकायत की परन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई । बैटरी खराब होने के कारण सौर ऊर्जा प्लांट का इन्वर्टर भी खराब हो गया।
वादी ने अपने अधिवक्ता एस पी सिंह सिकरवार के माध्यम से उपभोक्ता आयोग प्रथम में मुकदमा दायर करने पर आयोग ने विपक्षी के विरुद्ध नोटिस जारी करने के आदेश दिये।
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