जबाबी कार्यवाही में बदमाश के लगीं थी गोली
आगरा 28 फरवरी ।
घेराबन्दी के दौरान पुलिस दल पर जानलेवा हमलें के मामले में आरोपित आशु ठाकुर पुत्र प्रवेश ठाकुर निवासी नगला राम बल, थाना ट्रांस यमुना, जिला आगरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर एडीजे माननीय नीरज कुमार महाजन ने रिहाई के आदेश दिये।
थाना एत्माद्दोला में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा निरीक्षक अपराध अर्जुन सिंह मय अधीनस्थ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान ट्रांस यमुना कालोनी फेस 1 में पूर्व में हुई चोरी के आरोपियों कें माल ठिकाने लगाने हेतु जाने की सूचना प्राप्त हुई। बदमाशों की घेराबंदी पर उन्होने पुलिस दल पर जान से मारने की नीयत से फायर किये।
Also Read – अभियोजन पक्ष द्वारा एक भी गवाह अदालत में पेश नहीँ कर पाने से गैम्बलिंग एक्ट का आरोपी 14 वर्ष बाद हुआ बरी

जबाबी कार्यवाही में निरीक्षक धनंजय कुमार एवं एसआई मोहित मलिक द्वारा सरकारी पिस्टल से आत्म रक्षार्थ फायर किये गए । जिससे आरोपी गोली लगने से घायल हो गया।
पुलिस ने आरोपी के कब्जें से तमंचा, कारतूस एवं चोरी के आभुषण एवं नगदी बरामद की। अदालत ने आरोपियों द्वारा किये फायर से किसी पुलिसकर्मी के घायल नही होने एवं घटना के स्वतंत्र गवाह के अभाव में रिहाई के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- आगरा में मां की निर्मम हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा - October 25, 2025
- आगरा अदालत में गवाही के लिए हाजिर न होने पर विवेचक पुलिस उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश - October 25, 2025
- 25 साल बाद फिरौती हेतु अपहरण के 6 आरोपी बरी, अपहृत ने नकारी गवाही - October 25, 2025






