मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोपियों को मिली जमानत

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आगरा 07 अक्टूबर।

मेट्रो में नौकरी दिलवाने के नाम पर 6 लाख रुपये की ठगी के आरोपी हरेन्द्र सिंह एवं राकेश कुमार द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर जिला जज माननीय विवेक संगल ने रिहाई के आदेश दिये।

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थाना शाहगंज में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा उदय प्रताप सिंह का आरोप था कि हरेन्द्र सिंह निवासी मुरली बिहार दोरेठा थाना शाहगंज एवं उसके बहनोई राकेश कुमार निवासी विद्यानगर नगला पदी थाना न्यू आगरा ने दिल्ली एवं जयपुर मेट्रो में नौकरी दिलवाने के नाम पर वादी से 6 लाख रुपये ले लिये थे।

आरोपियों द्वारा वादी को लिखित परीक्षा दिलवाकर नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिया। जयपुर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि उक्त नियुक्ति पत्र फर्जी हैं।

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अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई उपरांत आरोपियों के वरिष्ठ अधिवक्ता राम प्रकाश शर्मा के तर्क और वादी द्वारा दिये गये शपथ पत्र की उसका आरोपियों से पैसों को लेकर विवाद था लेकिन अब आरोपियों द्वारा हिसाब करने से कोई विवाद शेष नही है ।

इस आधार पर जिला जज ने अग्रिम जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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