आगरा/गुरुग्राम 28 नवंबर ।
हरियाणा के गुरुग्राम की स्पेशल कोर्ट ने टीवी न्यूज़ एंकर और पत्रकार चित्रा त्रिपाठी (एबीपी न्यूज़ ) और सैयद सुहैल (रिपब्लिक भारत) के खिलाफ 2013 के पॉक्सो मामले में गिरफ्तारी का गैर-जमानती वारंट जारी किया है ।
कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द करते हुए और कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट के लिए उनके आवेदनों को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया।
अपने आदेश में एडिशनल जिला एवं सेशन जज अश्विनी कुमार मेहता ने संबंधित एसएचओ को वारंट (30 नवंबर के लिए) निष्पादित करने और वारंट निष्पादित न होने पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।
अदालत के समक्ष, जबकि त्रिपाठी के वकील ने इस आधार पर छूट मांगी कि एबीपी न्यूज़ के एंकर महाराष्ट्र चुनाव को कवर करने और राज्य के उपमुख्यमंत्री अजीत पंवार का इंटरव्यू करने के लिए महाराष्ट्र के नासिक की यात्रा कर रहे हैं। सुहैल के वकील ने दलील दी कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि वह उपचुनावों को कवर करने के लिए यूपी के कानपुर जिले की यात्रा कर रहे हैं।
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चित्रा त्रिपाठी के आवेदन में कोई औचित्य नहीं पाते हुए अदालत ने पाया कि वह अदालत की प्रक्रिया को काफी हल्के में ले रही हैं।
न्यायालय ने यह भी कहा कि यह मामला वर्ष 2015 का है और यदि कार्यवाही शीघ्रता से नहीं की गई तो इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होगा, क्योंकि इस मामले में पहले ही नौ साल की देरी हो चुकी है।
इसी तरह न्यायालय ने न्यायालय में उपस्थित होने से छूट मांगने का कोई औचित्य न पाते हुए रिपब्लिक भारत के एंकर के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया:
“यदि आरोपी को कानपुर में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कोई वास्तविक आपातस्थिति थी, तो वह न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित तिथि पर अपनी उपस्थिति से छूट पाने के लिए आवेदन कर सकता था। हालांकि, ऐसा आवेदन करने के बजाय, आरोपी ने न्यायालय में अनुपस्थित रहना पसंद किया।”
उल्लेखनीय है कि इस मामले में एंकर दीपक चौरसिया, चित्रा त्रिपाठी और अजीत अंजुम सहित आठ पत्रकारों के खिलाफ पहले ही आरोप तय किए जा चुके हैं। इन पर दस वर्षीय लड़की और उसके परिवार के ‘मॉर्फ्ड, एडिटेड और अश्लील’ वीडियो प्रसारित करने और इसे स्वयंभू बाबा आसाराम बापू के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले से जोड़ने का आरोप है।
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इस मामले में जिन आठ मीडियाकर्मियों को शामिल किया गया है। उनमें अजीत अंजुम, एंकर सैयद सुहैल रिपोर्टर सुनील दत्त, (न्यूज24 ), प्रधान संपादक दीपक चौरसिया, एंकर त्रिपाठी और राशिद हाशमी, जोधपुर के रिपोर्टर ललित सिंह बड़गुर्जर और इंडिया न्यूज के लिए काम करने वाले निर्माता अभिनव राज शामिल हैं ।
इन सभी पर आईपीसी की धारा 120बी, 469 और 471, आईटी एक्ट की धारा 67बी और 67 और पॉक्सो एक्ट की धारा 23 और 13 सी के तहत आरोप लगाए गए।
सभी आठ व्यक्तियों पर एक आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया गया, जिसके तहत उन्होंने लगभग 10 वर्ष की नाबालिग लड़की और उसके परिवार का जाली वीडियो तैयार करने पर सहमति जताई, जिसमें पीड़िता और उसके परिवार को अभद्र तरीके से दिखाया गया। उसे न्यूज चैनलों पर प्रसारित किया गया, जिससे पीड़िता और उसके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
इसके अलावा, उन पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (वीडियो क्लिप) को जाली बनाने और संपादित करने का भी आरोप लगाया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि जाली दस्तावेज या रिकॉर्ड पीड़िता और उसके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा या यह जानते हुए कि इसका उस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने की संभावना है।
इसे संबंधित चैनलों पर प्रसारित किया गया और जाली/संपादित वीडियो क्लिप को समाचार चैनलों पर प्रसारित करके लड़की को अभद्र और अश्लील तरीके से प्रस्तुत किया गया।
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साभार: लाइव लॉ
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