दूसरे के नाम का नोटिस वादनी के पति को भेज दिया
1,35,876,88/- रुपये बकाये का नोटिस भेज कनेक्शन काटने की धमकी दी
वादनी कें पति की 26 फरवरी 2016 को हो गयी थी मृत्यू
किसी तिलक राज नामक व्यक्ति पर बकाया का नोटिस वादनी के पति के नाम भेज दिया
30 जुलाई 22 को टोरेंट पावर ने दिया था नोटिस
वादनी ने 30 अगस्त 22 को उपभोक्ता आयोग में दायर किया था मुकदमा
उपभोक्ता आयोग ने नोटिस निरस्त कर अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने के दिये आदेश
आगरा 19 अक्टूबर ।
14 वर्ष पूर्व टोरेंट पावर के शहर में आने के बाद से आये दिन उपभोक्ताओं की अनेक शिकायतें आती रहती हैं । कई बार जनप्रतिनिधियों ने भी टोरेंट पावर के विरुद्ध धरने प्रदर्शन किये।परन्तु टोरेंट पावर अंगद के पैर की तरह शहर में अपनी जड़ें जमाती चली गयी।
टोरेंट पावर द्वारा तिलक राज के ऊपर 1,35,876,88/- रुपये के बकाये का नोटिस वादनी के मृतक पति के नाम जारी कर एक और गजब का कारनामा कर डाला।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय ने टोरेंट पावर द्वारा प्रेषित नोटिस निरस्त कर उसे वादनी को अदेयता प्रमाण पत्र जारी कर उसके आवास पर विद्युत आपूर्ति सुचारू रखे जाने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादनी मुकदमा श्रीमती सोमलता पत्नी स्व.महेश प्रसाद निवासनी रतन पुरा, विजय नगर कॉलोनी, जिला आगरा ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि वादनी के पति स्व महेश प्रसाद के नाम से उसके आवास पर 15 वर्ष पुराना विद्युत कनेक्शन संख्या 670292960 लगा हैं ।
वादनी के पति की 26 फरवरी 2016 में मृत्यू हो गयी थी, टोरेंट पावर ने किसी तिलक राज नामक व्यक्ति के कनेक्शन संख्या 670006988 का 1,35,876,88/- रुपये बकाये का बिल वादनी के पति महेश चन्द के नाम भेज दिया ।
जमा नहीं करने पर कनेक्शन काटने की चेतावनी दी । टोरेंट पावर द्वारा इतनी बड़ी राशि का बिल देख वादनी हतप्रभ रह गयी । उसने तिलक राज से किसी भी प्रकार का सम्बंध नहीँ होने का हवाला दिया परन्तु टोरेंट पावर द्वारा कोई ध्यान नही दिया गया।
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वादनी के मुकदमे को स्वीकार कर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष आशुतोष, सदस्य गण पारुल कौशिक एवं राजीव सिंह ने टोरेंट पावर द्वारा प्रेषितबकाये के नोटिस को निरस्त कर वादनी को अदेयता प्रमाण पत्र देने एवं उसके आवास पर विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने के आदेश दिये।
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