शिकायतकर्ता को नोटिस, विपक्षियों से मांगा जवाब
आगरा /प्रयागराज 15 जनवरी ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के फैशन मॉडल ममता राय के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार सहित विपक्षियों से याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी ।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने ममता राय की याचिका पर दिया है।
वाराणसी के सारनाथ थाने में याची के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि सावन के महीने में ‘मैं काशी हूं ममता राय’ स्लोगन के साथ शिवलिंग पर फूल चढ़ाते हुए पोस्टर शहर में लगवाया था।

अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नेता विक्रांत सिंह ने आपत्ति दर्ज कराते हुए इसे धार्मिक भावना को आहत करने, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराया । पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है।
चार्जशीट व केस कार्यवाही को याचिका में चुनौती दी गई है।
याची का कहना है कि राजनीतिक विद्वेष के कारण झूठा केस दर्ज किया गया है। धार्मिक वैमनस्य बढ़ाने का भी आरोप है।
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