आगरा/प्रयागराज 5 सितंबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को बांके बिहारी कोरिडोर मथुरा मामले को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
इस दौरान कोर्ट ने वृंदावन से बांके बिहारी मंदिर जाने वाले सभी रास्ते से अवैध अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया।
Also Read – मथुरा कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामला
साथ ही सेवायत से कहा कि मथुरा से वृंदावन जाने के कितने रास्ते हैं, इसकी जांच कर रिपोर्ट दाखिल करें।
न्यायमूर्ति शैलेंद्र वर्मा व न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायन मिश्रा की खंडपीड में अनंत शर्मा व अन्य की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है।
अशोक गोस्वामी शयनभोग सेवा के मुख्य सेवायत के वकील शशी शेखर मिश्र ने दलील दी कि कोर्ट के भीड़ प्रबंधन के आदेश का प्रशासन ठीक से पालन नहीं कर रहा है।
इस आदेश का सहारा लेकर मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है।
भीड़ प्रबंधन मंदिर के अंदर के बजाय मंदिर के बाहर किया जाना चाहिए। वहीं कोर्ट ने बहस के दौरान समझौता के लिए प्रस्ताव दिया। इस पर दोनों पक्ष ने सहमति जताई।
अगली सुनवाई 15 अक्तूबर को सुनवाई होगी।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp Group – Click Here
- इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा रुख: क्या बिना नोटिस किसी पूजा स्थल को सील कर सकता है प्रशासन ? राज्य सरकार से मांगा जवाब - March 29, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: विवाहित रहते हुए तीसरे व्यक्ति के साथ ‘लिव-इन’ अवैध, सुरक्षा देने से किया इंकार - March 29, 2026
- इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी: “पैसों की वसूली के लिए धूमनगंज थाने को बना दिया गया ‘सिविल कोर्ट'” - March 27, 2026







