इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि चुनाव आयोग अलीगढ़ लोकसभा चुनाव की सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी रखें सुरक्षित

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आगरा /प्रयागराज 28 नवंबर ।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को अलीगढ़ लोकसभा चुनाव की सीसीटीवी फुटेज और वीडियोग्राफी सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है और याचिका पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ तथा न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ ने अलीगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे चौधरी बिजेंद्र सिंह की याचिका पर दिया है।

याचिका में आरोप लगाया है कि हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में भाजपा ने बेईमानी की है। मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी कर हराया गया है।

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अधिवक्ता महमूद प्राचा व उमर जामिन के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है। कहा कि ईवीएम के मौजूदा सेट में हैकिंग, छेड़छाड़ और नकली वोट नहीं डाला जा सकता इसका कोई प्रमाणित गारंटी नहीं है।

कोर्ट ने चुनाव से संबंधित दस्तावेज जिसमें वीडियोग्राफी/सीसीटीवी फुटेज, फॉर्म 17-सी व अन्य दस्तावेज चुनाव आयोग को सुरक्षित रखने का आदेश दिया।

अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। याची ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) बजाय वैलेट पेपर से मतदान कराने और दोबारा मतगणना करने की मांग की।

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उन्होंने कहा कि भाजपा के सतीश कुमार गौतम ने 5,01,834 वोट हासिल किए और 15,647 वोटों से जीत हासिल की। आरोप लगाया कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने 11 ईवीएम मशीनों के वोट नहीं गिने। 23 वें से 28 वें चरण की मतगणना में धांधली करके मुझे हराया गया। इसकी जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित शिकायत की थी।

वहीं, शहर कांग्रेस कमेटी के महासचिव इरशाद उल्ला ने भी धांधली के आरोप लगाते हुए पुन: मतगणना की मांग उठाई।

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मनीष वर्मा
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