आगरा/प्रयागराज 20 अक्टूबर ।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोनभद्र जिले की राबर्ट्सगंज, लोकसभा सीट से सांसद छोटेलाल खरवार के पक्ष में जारी अनुसूचित जाति, जाति प्रमाणपत्र निरस्त करने की मांग में दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया और याची की कंप्लेंट पर उसे सुनवाई का मौका देते हुए 10 हफ्ते में सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी.सराफ तथा न्यायमूर्ति वी.सी.दीक्षित की खंडपीठ ने इंद्रजीत की याचिका पर दिया है।
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याचिका पर अधिवक्ता अभिषेक कुमार चौबे ने बहस की। यह याचिका प्राधिकारी की अकर्मण्यता को लेकर दायर की गई थी। मांग की गई थी कि याची की 22 मई 24 की शिकायत तय करने का समादेश जारी किया जाय।
जिसमें सांसद का जाति प्रमाणपत्र निरस्त करने की मांग की गई है। सांसद को चकिया की नौगढ़ तहसील से अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र को ग़लत बताते हुए निरस्त करने की मांग की गई थी।
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