इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के तबादले का विरोध करते हुए कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय कोई कूड़ादान नहीं

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आगरा/प्रयागराज 21 मार्च ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा है कि

“हम भ्रष्ट लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर हम अदालती काम बंद कर देंगे… जरूरत पड़ने पर हम अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे।”

इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को उनके आवास से बेहिसाब नकदी बरामद होने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजने की सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की सिफारिश पर कड़ी आपत्ति जताई है।

बार एसोसिएशन ने एक प्रेस विज्ञप्ति में उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के कदम पर आश्चर्य व्यक्त किया।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कहा,

“इलाहाबाद उच्च न्यायालय कूड़े का डिब्बा नहीं है, जो उन्हें यहां भेज दिया गया है।”

“हम भ्रष्ट लोगों को स्वीकार नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पर हम अदालती काम बंद कर देंगे। यह सोमवार (24 मार्च) को होने वाली आम सभा की बैठक के लिए एक प्रेस विज्ञप्ति है और उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तिवारी ने कहा, “अगर जरूरत पड़ी तो हम अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे।”

जस्टिस वर्मा के घर से नकदी बरामद होने के विवाद ने शुक्रवार सुबह कानूनी बिरादरी में हड़कंप मचा दिया। बार एसोसिएशन के प्रेस नोट में कहा गया है कि जज के घर से 15 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई।

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विभिन्न मीडिया आउटलेट्स ने बताया कि जब फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए जज के घर गई थी, तो अनजाने में वहां से नकदी का एक बड़ा ढेर बरामद हुआ।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को उनके मूल हाईकोर्ट – इलाहाबाद हाईकोर्ट में वापस ट्रांसफर करने की सिफारिश की।

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ इन-हाउस जांच भी शुरू की है और दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से जवाब मांगा है।

इस बीच, बार एसोसिएशन ने पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले का मतलब यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट को डंपिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है।

वकीलों के संगठन ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय इस स्थिति से भली-भांति परिचित है, क्योंकि इसने बार-बार इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थिति पर टिप्पणी की है, यहाँ तक कि यह भी कहा है कि

“इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कुछ गड़बड़ है।”

बार एसोसिएशन ने न्यायाधीशों की भारी कमी पर भी प्रकाश डाला, जिसके कारण नए मामलों की सुनवाई में देरी हो रही है और कानून के शासन में जनता का विश्वास कम हो रहा है। हालाँकि, इसने जोर देकर कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय कोई कूड़ाघर नहीं है और भ्रष्टाचार के खिलाफ़ अडिग है।

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इसने “न्यायालय को विभाजित करने” की संभावित साजिश पर भी चिंता व्यक्त की और न्यायपालिका में जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

स्थिति के मद्देनजर, एसोसिएशन के लाइब्रेरी हॉल में 24 मार्च को दोपहर 1:15 बजे एक आकस्मिक आम बैठक निर्धारित की गई है।

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विवेक कुमार जैन
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