रोडवेज परिचालक की दुर्घटना मृत्यु पर आगरा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने दिए 23 लाख रुपये दिलाने के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां मोटर दुर्घटना दावा
मात्र 20 वर्ष की आयु में असमय मां बाप का साथ छोड़ गया मृतक परिचालक

आगरा 20 जनवरी ।

रोडवेज में परिचालक के रूप में कार्यरत 20 वर्षीय मृतक युवा के माता पिता को द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय ने मय सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 23 लाख 20 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये।

अदालत ने बीमा कंपनी को आदेशित किया कि वह आदेश पारित करने की दिनांक से 45 दिन की अवधि में उक्त धनराशि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के खाते में जमा करें।

मामले के अनुसार याचिकाकर्ता श्रीमती मुन्नी देवी एवं अमर सिंह निवासी गण टेडी बगिया का 20 वर्षीय पुत्र मेगेन्द्र राज्य परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश में परिचालक के रूप में कार्यरत था। उसकी सरकारी विभाग में नौकरी लगने पर उसके माता पिता खुशी से फूलें नहीँ समाते थे। वह उनके बुढ़ापे का एक मात्र सहारा था ।

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9 अप्रेल 2017 की रात्रि 8.30 बजें करीब परिचालक मेगेन्द्र आगरा -फिरोजाबाद रोड पर मोहम्मदाबाद के समीप सवारियों को बस में चढ़ा रहा था।उसी दौरान कार चालक प्रमोद कुमार निवासी ग्राम इमलिया, जिला फिरोजाबाद ने तेजी एवं लापरवाही से कार चला रोडवेज परिचालक को अपनी चपेट मे ले गम्भीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान रोडवेज परिचालक की असमय मौत हो जाने पर याचिकाकर्ता माता पिता की दुनिया ही उजड़ गयी।

याचिकाकर्ता द्वारा अपने अधिवक्ताओं राजेश सिंघल, जे.पी. शर्मा एवं राघव सिंघल के माध्यम से अदालत में याचिका प्रस्तुत करने पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय ने द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से याचिककर्ता को मय सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 23 लाख 20 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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