मृतक बकरी पालता था और आरोपी ने मृतक से माँगी थी दस बकरियां,ना करने पर कर दी थी निर्मम हत्या
आगरा 12 नवंबर ।
कुल्हाड़ी से प्रहार कर निर्ममतापूर्वक हत्या कें मामले में आरोपित कुलदीप पुत्र रामअवतार निवासी ग्राम खेराराठौर, जिला आगरा को दोषी पाते हुये अपर जिला जज -4 माननीय दिनेश तिवारी ने आजीवन कारावास एवं 21 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।
थाना खेराराठौर मे दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा सत्य राम पुत्र रामभरोसे निवासी खेराराठौर ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि वादी का भाई राम बरन उर्फ लला बकरी पालन एवं विक्रय का कार्य करता था।
Also Read – धोखाधड़ी के आरोपी की अग्रिम जमानत स्वीकृत
घटना से दो दिन पूर्व आरोपी कुलदीप पुत्र राम अवतार निवासी खेराराठौर द्वारा वादी के भाई राम बरन उर्फ लला से बेचने हेतु दस बकरी मांगी थीं। वादी के भाई द्वारा मना करने पर आरोपी ने वादी के भाई को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी।
27 जुलाई 2020 को आरोपी कुलदीप ने मौका पाकर वादी के भाई पर कुल्हाड़ी से ताबड़ तोड़ प्रहार कर उसें गम्भीर रूप से घायल कर दिया। जिसकीं चिकित्सा कें दौरान मृत्यू हो गयी।
अभियोजन पक्ष की तरफ से एडीजीसी मंगल सिंह उपाध्याय ने मामले की पुष्टि हेतु वादी मुकदमा सत्य राम, घटना के प्रत्यक्ष दर्शी वादी के पुत्र बंटी, एस.आई .ब्रज पाल सिंह, एस.आई. सागर सिंह, एस.ओ. प्रमोद कुमार, डॉ चौधरी, डॉ संजीव कुमार, पुलिस कर्मी कमलेश सिंह, पूरन, रविन्द्र एवं लवकुश को गवाह के रूप में अदालत मे पेश किया।
मुकदमे के विचारण उपरांत अपर जिला जज 4 माननीय दिनेश तिवारी ने एडीजीसी मंगल सिंह उपाध्याय के ठोस तर्क एवं उनके द्वारा आरोपी के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये उसके पूर्व आपराधिक इतिहास के अवलोकन उपरांत आरोपी को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 21 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- एक महिला के दो पिता, शैक्षिक प्रमाणपत्रों में भी दो जन्म तिथि, अदालत के आदेश पर महिला सहित सात के विरुद्ध धोखाधड़ी एवं अन्य धारा में दर्ज हुआ मुकदमा - April 19, 2025
- परिवार न्यायालय आगरा ने पति द्वारा प्रस्तुत याचिका स्वीकृत कर विवाह विच्छेद के दियें आदेश, पत्नी ने अदालत मे नहीं किया अपना पक्ष प्रस्तुत - April 19, 2025
- कक्षा 8 के छात्र 16 वर्षीय किशोर की हत्या एवं लूट के आरोपी समुचित साक्ष्य के अभाव में बरी - April 19, 2025