योगी यूथ ब्रिगेड द्वारा दाखिल वाद में पुरातत्व विभाग द्वारा केस खारिज करने की अपील को कोर्ट ने किया खारिज
केस की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी
आगरा 16 सितंबर ।
ताजमहल/तेजोमहालय में सावन के महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक एवं अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर की ओर से दायर वाद में कोर्ट ने सोमवार को अहम आदेश जारी करते हुए प्रतिवादी पुरातत्व विभाग के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ राजकुमार पटेल के अधिवक्ता की उस अपील को ख़ारिज़ कर दिया जिसमें न्यायालय से वाद को ख़ारिज़ करने की मांग की गई थी।
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विगत 13 सितंबर को लघुवाद न्यायालय में न्यायाधीश माननीय मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई थी।
पुरातत्व विभाग के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ राजकुमार पटेल की ओर से पेश हुए उनके अधिवक्ता ने न्यायालय में आपत्ति दाखिल की और कहा कि अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ राजकुमार पटेल सरकारी अधिकारी है । जिन पर मुकदमा नहीं चल सकता। इसलिए वाद को खारिज किया जाए । साथ ही यूनियन ऑफ़ इंडिया को इसमें प्रतिवादी बनाया जाए।
जिस पर वादी पक्ष के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर ने कहा कि धारा 80 सीपीसी का नोटिस देकर सरकारी अधिकारी पर मुकदमा हो सकता है । साथ ही उन्होंने यूनियन ऑफ़ इंडिया को को प्रतिवादी बनाने के लिए सहमति जताई थी। दोनों पक्षों की बहस के बाद न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया था।
अब सोमवार को कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया है जिसमें प्रतिवादी पुरातत्वविभाग के अधीक्षण पुरातत्वविद के अधिवक्ता की ओर से वाद खारिज करने की अपील को स्वीकार न करते हुए वादी अधिवक्ता को यूनियन ऑफ़ इंडिया के जरिए सचिव सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है । साथ ही न्यायालय द्वारा सुनवाई की अगली तारीख 24 सितंबर नियत की गई है।
इस केस के संबध में जानकारी देते हुए वादी कुंवर अजय तोमर ने बताया कि प्रतिवादी पुरातत्व विभाग मामले को टालने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। लेकिन सत्य की जीत होती है ।न्यायालय ने हिंदुओं के हित में आदेश जारी किया है। तेजोमहालय करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है ना कि कोई मोहब्बत की निशानी और ना मकबरा है।
उन्होंने कहा कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर को हासिल किया है वैसे ही आगरा तेजोमहालय को हासिल करेंगे ।
वादी अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर का कहना था कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा, यूनियन ऑफ इंडिया को पक्षकार बनाने के लिए बुधवार को न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाएगा । वर्तमान में मंदिर होने के तमाम साक्ष्य न्यायालय में पेश कर दिए हैं आवश्यकता पड़ेगी तो और भी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे । तेजोमहालय की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ी जाएगी।
विगत 23 जुलाई 2024 को सावन के महीने में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक एवं अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर दाखिल इस वाद को योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर एवं झम्मन सिंह रघुवंशी के द्वारा वाद दाखिल किया था।
जिस पर 16 अगस्त को सुनवाई हुई थी प्रतिवादी पक्ष अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ राजकुमार पटेल को बनाया गया था। जिनके अधिवक्ता 16 अगस्त को पेश हुए थे और वकालतनामा दाखिल किया था एवं जवाब दाखिल करने का समय मांगा था।
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वहीं 27 अगस्त को फिर सुनवाई हुई लेकिन प्रतिवादी ने वाद पत्र की नकल ना होने की बात कही और फिर समय मांगा था।
जिस पर 13 सितंबर को सुनवाई हुई थी और सुनवाई के बाद न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया था ।
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